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उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस फीस - उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की आवेदन फीस
- 1उत्तर प्रदेश में Sarathi.Parivahan वेबसाइट पर ड्राइविंग लाइसेंस फीस भर सकते हैं
- 2हर एक कैटेगरी के लिए लाइसेंस की फीस अलग-अलग होती है
- 3फीस का भुगतान करने के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए फीस की रसीद को अपने पास रखें
उत्तर प्रदेश (यूपी) भारत का तीसरा ऐसा राज्य है, जहां सबसे ज्यादा मोटर वाहन का इस्तेमाल किया जाता है और सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में से एक है. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के आंकड़ों के अनुसार, यूपी ने 2023 की तीसरी तिमाही में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए देश में सबसे ज्यादा वाहन बिक्री दर्ज की. हर दिन वाहनों की संख्या के साथ ही अच्छी इन आसान सेवाओं की वजह से नए आवेदन देने वाले आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और फीस भर सकते हैं. उत्तर प्रदेश में लागू ड्राइविंग लाइसेंस के फीस स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा जानने के लिए आगे पढ़ें.
उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस का फीस स्ट्रक्चर
मोटे तौर पर, उत्तर प्रदेश में भारत के बाकी हिस्सों की तरह तीन तरह के ड्राइविंग लाइसेंस हैं: लर्नर लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस और इंटरनैशनल ड्राइविंग परमिट. परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले आवेदकों का लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना ज़रूरी है.
इसके अलावा, आवेदक वाहन के प्रकार, व्यावसायिक इस्तेमाल और वाहन गियर वाला है या नहीं के आधार पर अलग-अलग कैटेगरी के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. इनमें से हर कैटेगरी के लिए एक अलग लाइसेंस होता है. नीचे टेबल दिया गया है जिसमें वाहन की कैटेगरी के हिसाब से लाइसेंस का प्रकार दिया गया है:
लाइसेंस का प्रकार | वाहन की कैटेगरी | योग्य वाहन |
अवैध कैरिज लाइसेंस | अवैध कैरिज | ऐसे वाहन, जिन्हें विकलांग लोगों को चलाने के लिए संशोधित किया गया है |
बिना गियर की मोटरसाइकिल (MCWOG) के लिए LL/DL | टू व्हीलर (गियर के बिना) | स्कूटी, स्कूटर और मोपेड |
गियर के साथ मोटर साइकिल के लिए LL/DL (MCWG) | टू व्हीलर (गियर के साथ) | 50cc से ज्यादा इंजन वाली टू व्हीलर मोटरसाइकिल |
गैर-परिवहन वाहनों के लिए LL/DL | हल्के मोटर वाहन | थ्री व्हीलर/क्वाड्रिसाइकिल, निजी कार, जीप, कमर्शियल टैक्सी, डिलीवरी वैन |
परिवहन वाहनों के लिए LL/DL | मध्यम भार का सामान ढोने वाला और यात्री वाहन; भारी सामान ढोने वाला और यात्री वाहन | 7,500 किलोग्राम से ज्यादा के वाहन, ट्रक, ट्रॉलियां और लंबी दूरी के रूट पर चलने वाली यात्री बसें |
इंटरनैशनल ड्राइविंग परमिट (IDP) | वाहन की सभी कैटेगरी पर लागू |
नीचे यूपी में तीन व्यापक कैटेगरी के लिए लागू ड्राइविंग लाइसेंस की फीस के बारे में बताया गया है:
लाइसेंस का प्रकार | फीस |
लर्नर लाइसेंस जारी करना | ₹150 |
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना | ₹200 |
इंटरनैशनल ड्राइविंग परमिट (IDP) जारी करना | ₹1,000 |
उत्तर प्रदेश में लर्नर लाइसेंस के लिए फीस स्ट्रक्चर
नीचे लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में लगने वाली फीस की जानकारी दी गई है, जो सभी वाहनों पर लागू होती है:
सेवा का प्रकार | फीस |
लर्नर लाइसेंस जारी करना | ₹150 |
वाहन का नया प्रकार जोड़ने के लिए | ₹150 |
टेस्ट की फीस/दोबारा टेस्ट देने की फीस | ₹50 |
उत्तर प्रदेश में परमानेंट लाइसेंस के लिए फीस स्ट्रक्चर
नीचे फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें फोर व्हीलर और टू व्हीलर वाहनों के लिए परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लगने वाली फीस की जानकारी शामिल है, जो सभी वाहनों पर लागू होती है:
सेवा का प्रकार | फीस |
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना | ₹200 |
टेस्ट फीस/ड्राइविंग स्किल टेस्ट के लिए दोबारा टेस्ट देने की फीस (वाहन के हर प्रकार के लिए) | ₹300 |
वाहन का नया प्रकार जोड़ने के लिए | ₹500 |
ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना | ₹200 |
छूट की अवधि के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना | ₹300 |
ड्राइविंग लाइसेंस में पता/अन्य जानकारी बदलने के लिए आवेदन | ₹200 |
उत्तर प्रदेश में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस स्ट्रक्चर
इंटरनैशनल ड्राइविंग परमिट (IDP) वाहन की सभी कैटेगरी में मौजूदा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए एक सुविधा उपलब्ध है. IDP के साथ आप कुछ देशों को छोड़कर उन सभी देशों में गाड़ी चला सकते हैं, जहां उसे मान्यता मिली हो. कोई भी व्यक्ति आवेदन फॉर्म और ₹1,000 की जरूरी फीस भरकर आसानी से IDP के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.
यूपी में लर्नर लाइसेंस/ड्राइविंग लाइसेंस फीस का ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें
उत्तर प्रदेश में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले आवेदकों के पास लर्नर लाइसेंस होना जरूरी है. लर्नर लाइसेंस और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस दोनों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद आवेदन देने वाले को लर्नर लाइसेंस और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस भरनी होगी. आगे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:
स्टेप 1: Sarathi.Parivahan की वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: ड्रॉपडाउन मेनू से राज्य के तौर पर "Uttar Pradesh" को चुनें.

स्टेप 3: पॉप-अप छोड़ें और जो पेज खुला है, उस पर "Fee Payments" आइकन पर क्लिक करें.

स्टेप 4: स्क्रीन पर खुले पेज पर 'LL / DL के आवेदन देने वालों के लिए ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े निर्देश' दिखेगा. ध्यान से पढ़ें और "Proceed" पर क्लिक करें.

स्टेप 5: मांगी गई निजी जानकारी भरें और "Click Here to Calculate Fee" टैब पर क्लिक करें.

स्टेप 6: मांगी गई सेवा के आधार पर लागू फीस ली राशि दिखाई देगी. "Bank/Gateway/Treasury" ड्रॉप डाउन से भुगतान के विकल्प चुनें.
स्टेप 7: कैप्चा के ज़रिए वेरिफाई करें और "Pay Now" पर क्लिक करें.
स्टेप 8: फीस का भुगतान करने के बाद, राज्य के होम पेज पर "Fee Payments" ड्रॉप डाउन से "EPayment" का विकल्प चुनें और बताए गए स्टेप का पालन करके फीस के भुगतान को वेरीफाई करें.
स्टेप 9: आने वाले समय में आपको फीस रसीद की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए फीस रसीद को अपने पास रखें.
आप उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट से भी 2+4 ड्राइविंग लाइसेंस फीस का पेमेंट कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए मेनू टैब से "Online Services" पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन से "Driving Licence Related Service" चुनें. लागू सेवा पर क्लिक करें. आपको Sarathi.Parivahan पोर्टल पर भेज दिया जाएगा. ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए स्टेप 3 से आगे के निर्देशों का पालन करके लेन-देन पूरा करें.
उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस (DL) फीस से जुड़े तथ्य:
यहां उत्तर प्रदेश में DL फीस से जुड़ी कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं:
- अगर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले लर्नर लाइसेंस (LL) की अवधि समाप्त हो जाती है, तो LLR के लिए फिर से आवेदन करना होगा और आवेदन फीस दोबारा से भरनी पड़ेगी.
- ड्राइविंग लाइसेंस में वाहनों की और कैटेगरी जोड़ने के लिए हर वाहन के लिए ₹500 देने पड़ेंगे.
- ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन फीस में वाहन की हर कैटेगरी के लिए ₹200 की फॉर्म फीस और ₹300 का ड्राइविंग स्किल टेस्ट शामिल है.
- उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस फीस का भुगतान Sarathi.Parivahan के माध्यम से ऑनलाइन या RTO पर जाकर ऑफलाइन किया जा सकता है.
- उत्तर प्रदेश में छूट की अवधि की समाप्ति के बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की फीस ₹300 है.
- उत्तर प्रदेश में फोर व्हीलर वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस फीस वाहन के भार के आधार पर तय की जाती है, चाहे वह हल्का मोटर वाहन (LMV), मध्यम भार का सामान ढोने वाला वाहन (MGV) (एमजीवी) या भारी मोटर वाहन (HMV) हो.
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