

सीट बेल्ट न पहनने पर कितना जुर्माना भरना पड़ेगा? जानिए हर राज्य का चालान
- 1सीट बेल्ट न पहनने पर पूरे भारत में ₹1,000 का चालान तय है
- 2दोबारा गलती करने पर भारी जुर्माना और ट्रैफिक सुधारात्मक क्लास दी जा सकती है
- 3चालान का भुगतान परिवहन पोर्टल या राज्य की वेबसाइट से ऑनलाइन किया जा सकता है
- भारत में राज्यवार सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
- दिल्ली में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
- महाराष्ट्र में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
- कर्नाटक में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
- तमिलनाडु में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
- उत्तर प्रदेश में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
- गुजरात में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
- पश्चिम बंगाल में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
- राजस्थान में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
- तेलंगाना में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
- केरल में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
- मोटर वाहन अधिनियम में सीट बेल्ट न पहनने का प्रावधान
- सीट बेल्ट चालान कैसे भरें?
- क्या बार‑बार गलती करने पर लाइसेंस निलंबित हो सकता है?
- निष्कर्ष
सीट बेल्ट पहनना रोड सेफ्टी का सबसे आसान उपाय है, लेकिन भारत में अब भी कई ड्राइवर इसे नज़रअंदाज़ कर देते हैं—खासतौर पर कम स्पीड या छोटी दूरी की ड्राइव के दौरान। लेकिन कानून इस बात की परवाह नहीं करता कि आप कितनी दूर जा रहे हैं—भारत के अधिकांश राज्यों में सीट बेल्ट न पहनने का जुर्माना समान है, और आप पर जुर्माना लग सकता है, भले ही आप सिर्फ पार्किंग से रिवर्स ही क्यों न कर रहे हों।
2025 में ट्रैफिक विभागों ने कार्रवाई और भी सख़्त कर दी है। डैशकैम्स, ऑटोमेटेड ई‑चालान सिस्टम और अचानक पुलिस चेकिंग की वजह से अब सीट बेल्ट न पहनने पर आपको ₹1,000 या उससे ज़्यादा का जुर्माना भरना पड़ सकता है। चाहे आप दिल्ली में हों, पुणे में, चेन्नई में या गुवाहाटी में—जुर्माना लगभग एक जैसा है, लेकिन दोबारा गलती होने पर या चालान न भरने पर परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।
भारत में राज्यवार सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना

2025 के अनुसार, भारत के अधिकांश राज्य संशोधित मोटर वाहन अधिनियम का पालन करते हैं, जिसमें सीट बेल्ट न पहनने पर ₹1,000 का जुर्माना तय है। हालांकि जुर्माना तो एक समान है, लेकिन कार्रवाई का स्तर हर राज्य में अलग-अलग हो सकता है—कहीं विशेष अभियान चलाए जाते हैं, वहीं कुछ राज्य पूरी तरह ई‑चालान प्रणाली पर निर्भर हैं।
दिल्ली में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
दिल्ली में सीट बेल्ट न पहनकर गाड़ी चलाने का जुर्माना पहली बार ₹1,000 है, लेकिन दोबारा पकड़े जाने पर यह बढ़कर ₹2,000 हो जाता है। AI‑सक्षम कैमरे और रियल‑टाइम ई‑चालान की वजह से राजधानी इस नियम को बेहद सख्ती से लागू करती है। आगे की सीट पर बैठने वाले यात्री भी बख्शे नहीं जाते। ज्यादातर बड़े चौराहों और मुख्य सड़कों पर लगातार चेकिंग की जाती है। दिल्ली का ई‑चालान आप CARS24 पोर्टल से भी आसानी से भर सकते हैं।
महाराष्ट्र में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
महाराष्ट्र में पहली गलती के लिए ₹1,000 जुर्माना है और दोबारा गलती पर ₹2,000। मुंबई, पुणे जैसे शहरों में हाईवे और एक्सप्रेसवे पर डिजिटल निगरानी बढ़ा दी गई है। कई बार वाहनों को अचानक रोक कर चेकिंग की जाती है, और आगे बैठे यात्रियों को भी जुर्माना लगाया जाता है। महाराष्ट्र का चालान ऑनलाइन देखा जा सकता है।
कर्नाटक में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
कर्नाटक में पहली गलती पर ₹1,000 और दोबारा पकड़े जाने पर ₹2,000 का जुर्माना है। बेंगलुरु पुलिस टेक पार्क क्षेत्रों और आउटर रिंग रोड के आसपास नियमित चेकिंग करती है। CCTV कैमरों के साथ ई‑चालान सिस्टम का उपयोग कर स्वचालित रूप से उल्लंघन दर्ज किए जाते हैं। यदि आपके नाम कोई चालान है, तो उसे कर्नाटक में ऑनलाइन जांचना न भूलें।
तमिलनाडु में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
तमिलनाडु में सीट बेल्ट नियम के उल्लंघन पर ₹1,000 का जुर्माना है—चाहे यह पहली गलती हो या दूसरी। चेन्नई और कोयंबतूर जैसे शहरों में विशेष गश्ती दल लगातार निगरानी रखते हैं। ट्रैफिक विभाग छोटी दूरी की ड्राइव में भी सीट बेल्ट पहनने के लिए बार‑बार सलाह देता है। तमिलनाडु का चालान ऑनलाइन देखा जा सकता है।
उत्तर प्रदेश में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
उत्तर प्रदेश में पहली और दोबारा दोनों बार के लिए ₹1,000 का समान जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, अब कार्रवाई पहले की तुलना में बेहतर हो रही है—लखनऊ और नोएडा जैसे शहरों में डिजिटल चालान सिस्टम लागू किया गया है। स्कूलों और कॉलेजों में सुरक्षा अभियान के जरिए सीट बेल्ट के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। यूपी का चालान किसी भी समय ऑनलाइन देखा जा सकता है।
गुजरात में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
गुजरात में पहली गलती पर ₹1,000 और दोबारा गलती पर ₹2,000 का जुर्माना है। अहमदाबाद और वडोदरा में महत्वपूर्ण स्थानों पर निगरानी कैमरे लगाए गए हैं। यात्री—चाहे निजी कार में हों या टैक्सी में—सीट बेल्ट पहनने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। गुजरात का ई‑चालान भी ऑनलाइन भरा जा सकता है।
पश्चिम बंगाल में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
पश्चिम बंगाल में पहली गलती पर ₹1,000 और दोबारा पर ₹1,500 जुर्माना है। कोलकाता पुलिस IT क्षेत्रों और व्यस्त चौराहों पर सीट बेल्ट चेकिंग करती है। रेडियो और होर्डिंग्स के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जा रही है। पश्चिम बंगाल का चालान ऑनलाइन देखा जा सकता है।
राजस्थान में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
राजस्थान में पहली गलती पर ₹1,000 और दोबारा पर ₹2,000 जुर्माना लगता है। जयपुर में पर्यटक क्षेत्रों और टोल प्लाज़ा के पास चेकिंग बढ़ाई गई है। स्मार्ट सिटी सिस्टम के साथ सीट बेल्ट उल्लंघन को स्वचालित रूप से चिन्हित किया जा रहा है। राजस्थान का चालान भी ऑनलाइन देखा जा सकता है।
तेलंगाना में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
तेलंगाना में पहली बार पकड़े जाने पर ₹1,000 और दूसरी बार पर ₹2,000 जुर्माना है। हैदराबाद पुलिस मोबाइल पेट्रोल और ANPR (Automatic Number Plate Recognition) सिस्टम के जरिए सीट बेल्ट की निगरानी करती है। जागरूकता के लिए सोशल मीडिया पर नियमित जानकारी साझा की जाती है। तेलंगाना का चालान ऑनलाइन भरना आसान है।
केरल में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना
केरल में पहली बार गलती पर ₹1,000 और दूसरी बार पर ₹1,500 का जुर्माना है। कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में कैमरा‑आधारित ई‑चालान प्रणाली बेहद सक्रिय है। सड़क सुरक्षा पर सेमिनार और रोड शो भी आयोजित होते हैं। केरल का चालान ऑनलाइन देखा जा सकता है।
कई राज्यों—जैसे दिल्ली और महाराष्ट्र—में आगे बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य है। AI कैमरे कुछ सेकंड में उल्लंघन पकड़ लेते हैं, इसलिए पुलिस देखते ही जल्दी से बेल्ट लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं।
मोटर वाहन अधिनियम में सीट बेल्ट न पहनने का प्रावधान

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194B के तहत, यदि कोई चालक सीट बेल्ट नहीं पहनता है या आगे की सीट पर बैठे यात्री को बिना बेल्ट बैठने देता है, तो ₹1,000 का जुर्माना लगता है। यह प्रावधान 2019 में संशोधन के दौरान और अधिक कड़ा किया गया था।
यह नियम सिर्फ ड्राइवर पर नहीं लागू होता—यदि आपका आगे की सीट पर बैठा यात्री बेल्ट नहीं पहनता, तो आप भी जिम्मेदार माने जाते हैं। टैक्सी चालकों को यात्रियों को इस नियम की जानकारी देना आवश्यक है; न बताने पर दोनों पर अलग‑अलग चालान हो सकता है।
यह जुर्माना इसलिए तय किया गया क्योंकि हाईवे दुर्घटनाओं में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था—विशेषकर तब, जब कारें टकराकर पलट जाती थीं। सीट बेल्ट पहनने से गंभीर चोट का जोखिम लगभग 45% तक कम हो जाता है, फिर भी लोग इसे हल्के में लेते हैं—इसीलिए अब जुर्माना सख़्त कर दिया गया है।
सीट बेल्ट चालान कैसे भरें?
सीट बेल्ट न पहनने पर चालान भरना अब आसान है और अधिकतर प्रक्रिया डिजिटल है। यदि आपको ई‑चालान मिला है, तो इस तरह भुगतान करें:
स्टेप 1: जाएं — https://echallan.parivahan.gov.in
स्टेप 2: “Check Challan Status” पर क्लिक करें और वाहन नंबर डालें
स्टेप 3: चालान विवरण और बकाया राशि देखें
स्टेप 4: “Pay Now” पर क्लिक करें और UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करें
स्टेप 5: रसीद डाउनलोड करें या स्क्रीनशॉट लें
आप CARS24 प्लेटफॉर्म का उपयोग करके भी अपना लंबित चालान देख और भर सकते हैं। बस वाहन नंबर दर्ज करें और सिस्टम तुरंत आपके राज्य के सभी चालान दिखा देगा।
क्या बार‑बार गलती करने पर लाइसेंस निलंबित हो सकता है?

हां। कई राज्य RTO दोहराए गए उल्लंघनों को ट्रैक करते हैं। यदि 12 महीनों में कई बार सीट बेल्ट उल्लंघन दर्ज हो जाएं, तो आपका लाइसेंस तीन महीने तक निलंबित हो सकता है।
कुछ राज्यों में पॉइंट सिस्टम लागू है—हर गलती पर कुछ पॉइंट जुड़ते हैं। जब सीमा (अमूमन 12 पॉइंट) पूरी हो जाती है, तो लाइसेंस ब्लॉक या फ्लैग किया जाता है। कई मामलों में ड्राइवर को ट्रैफिक शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेना पड़ता है।
निष्कर्ष
अब सीट बेल्ट न पहनने का कोई बहाना काम नहीं आने वाला। चाहे आप मुंबई की व्यस्त सड़क पर हों या हिमाचल के शांत कस्बे में—नियम एक ही है: सीट बेल्ट बांधें या ₹1,000 भरें। यह जुर्माना अब लगातार लागू है और स्मार्ट इंफोर्समेंट व डिजिटल चालान सिस्टम इसे और भी सख्त बना रहे हैं।
यदि अब तक आप बचते आए हैं, तो यह एक चेतावनी मानें—यह ₹1,000 का चालान आगे चलकर आपके लाइसेंस या इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी असर डाल सकता है। दो सेकंड लगते हैं—बस बेल्ट क्लिक करें। यही आपकी और आपकी जेब की सुरक्षा है। और अगर आप पूरे भारत में लगने वाले सभी तरह के ट्रैफिक चालानों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अभी लिंक पर क्लिक करें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
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