

2025 में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना है? जानें हर राज्य के नियम
- 1पहली बार ड्रिंक एंड ड्राइव पर अधिकतर राज्यों में ₹10,000 का चालान तय है
- 2नशे में वाहन चलाते पकड़े गए तो जुर्माना ही नहीं, जेल भी हो सकती है
- 3चालान ऑनलाइन भर सकते हैं, लेकिन बार-बार अपराध पर सख्त कार्रवाई होती है
अब वो समय नहीं रहा जब शराब पीकर गाड़ी चलाने पर केवल ₹500 का जुर्माना देकर बचा जा सकता था। 2025 में भारत के लगभग सभी राज्यों में कानून पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुके हैं। दुर्घटनाओं की बढ़ती दर और राज्यों की कठोर निगरानी ने इस अपराध को गंभीर बना दिया है। आज पहली बार पकड़े जाने पर ₹10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, और अगर आप दोबारा पकड़े जाते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने से लेकर जेल की सजा तक हो सकती है।
लेकिन अक्सर इस जुर्माने को लेकर लोगों के मन में भ्रम बना रहता है। हर राज्य की अपनी व्याख्या और नियम होते हैं। कुछ राज्यों में स्कूल या हाइवे के पास पकड़े जाने पर सख्त सजा दी जाती है, जबकि कुछ में सीधे कोर्ट में पेश किया जाता है। ऐसे में अगर आपने कभी सोचा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर आपको वास्तव में कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है और पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर क्या प्रक्रिया होती है, तो यह गाइड हर राज्य के बारे में स्पष्ट जानकारी देता है।
राज्य-वार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना
भारत के ज्यादातर राज्यों में पहली बार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ₹10,000 का जुर्माना तय है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यदि आपकी ब्लड अल्कोहल कॉन्सन्ट्रेशन (BAC) सीमा से अधिक पाई जाती है, आप पुलिस जांच में सहयोग नहीं करते या दोबारा पकड़े जाते हैं, तो और भी गंभीर सजा हो सकती है। नीचे दिए गए विवरण में हर राज्य में लागू जुर्माने और नियमों की जानकारी दी गई है।
महाराष्ट्र में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना
महाराष्ट्र में पहली बार पकड़े जाने पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि दोबारा अपराध करने पर यह ₹15,000 तक पहुंच सकता है। गंभीर मामलों में 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में सप्ताहांत और त्योहारों पर चेकिंग और भी कड़ी होती है। महाराष्ट्र में चालान की स्थिति जानने और भुगतान करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है।
दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना
दिल्ली में भी नियम वही हैं – पहली बार पर ₹10,000 और दोबारा पर ₹15,000 का जुर्माना। लगातार अपराध करने पर ड्राइविंग लाइसेंस को 6 महीने तक निलंबित किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस नाइटलाइफ और ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स में ब्रीथ एनालाइज़र और सीसीटीवी की मदद से कड़ी निगरानी रखती है। चालान का भुगतान CARS24 पोर्टल के जरिए भी आसानी से किया जा सकता है।
कर्नाटक में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना
कर्नाटक में भी पहली बार पर ₹10,000 और दोबारा अपराध पर ₹15,000 का जुर्माना तय है। बेंगलुरु में रात के समय ट्रैफिक विभाग काफी सक्रिय रहता है और निगरानी के लिए ब्रीथ एनालाइज़र और कैमरे का उपयोग करता है। चालान भुगतान के लिए CARS24 की वेबसाइट पर भी सुविधा है।
तमिलनाडु में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना
तमिलनाडु में पहली बार पकड़े जाने पर ₹10,000 और दोबारा पर ₹15,000 का जुर्माना लिया जाता है। चेन्नई और कोयंबटूर जैसे शहरों में त्योहारों और छुट्टियों पर देर रात चौराहों पर चेकिंग बढ़ा दी जाती है। यहां भी CARS24 से चालान की स्थिति जांची जा सकती है।
उत्तर प्रदेश में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना
उत्तर प्रदेश में भी ₹10,000 पहली बार और ₹15,000 दूसरी बार का जुर्माना तय है। लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में 9 बजे के बाद चौराहों पर ब्रीथ टेस्ट आम बात है। सख्ती के साथ-साथ RTO और पुलिस चालान की निगरानी ऑनलाइन कर रहे हैं।
गुजरात में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना
गुजरात में भी शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार ₹10,000 और दोबारा पर ₹15,000 का जुर्माना तय है। लाइसेंस सस्पेंशन की कार्रवाई भी हो सकती है। अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में पुलिस पार्टी हॉटस्पॉट्स के पास सख्त निगरानी करती है। चालान का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।
राजस्थान में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना
राजस्थान में भी यही जुर्माना लागू है – पहली बार ₹10,000 और दोबारा ₹15,000। जयपुर में हाइवे के एंट्री प्वाइंट्स पर रात में चेकिंग होती है। डिजिटल मॉनिटरिंग टूल्स का इस्तेमाल कर राज्य सरकार बार-बार अपराधियों पर नजर रख रही है।
पश्चिम बंगाल में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना
कोलकाता पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ काफी सख्त है। यहां भी ₹10,000 पहली बार और ₹15,000 दूसरी बार का जुर्माना लिया जाता है। नाइटलाइफ इलाकों और प्रमुख सड़कों पर नियमित रूप से चेकिंग की जाती है। चालान की जानकारी और भुगतान CARS24 पोर्टल से भी किया जा सकता है।
तेलंगाना में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना
तेलंगाना में पहली बार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाता है और दोबारा अपराध करने पर ₹15,000 तक देना पड़ सकता है। बार-बार पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। हैदराबाद पुलिस ने हाल के वर्षों में रात के समय चेकिंग अभियान तेज़ कर दिए हैं, खासकर आईटी हब, इवेंट वेन्यू और सप्ताहांत के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में। अगर आपको जुर्माना भरना है, तो आप तेलंगाना का ई-चालान ऑनलाइन निपटा सकते हैं।
केरल में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना

केरल में भी पहली बार पकड़े जाने पर ₹10,000 का जुर्माना और दोबारा अपराध पर ₹15,000 का दंड लगाया जाता है। ज्यादातर मामलों में लाइसेंस निलंबित भी किया जा सकता है। कोच्चि और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों में ट्रैफिक विभाग अचानक देर रात चेकिंग ड्राइव चलाता है, जो पर्यटक सीज़न में और भी अधिक तेज़ हो जाते हैं। केरल में चालान की स्थिति जानने या भुगतान करने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम का सहारा ले सकते हैं।
कब माने जाते हैं आप “नशे में” वाहन चला रहे?
यदि आपके शरीर में 100 मिलीलीटर रक्त में 30 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल पाया जाता है, तो आप कानूनी रूप से नशे की हालत में माने जाते हैं। भारत के कई राज्य, खासकर शहरी क्षेत्रों और नाइटलाइफ हॉटस्पॉट्स में ब्रीथ एनालाइज़र चेकिंग ज़्यादा सक्रियता से करते हैं।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना: धारा 185

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दंड मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के अंतर्गत आता है, जिसमें 2019 में बड़ा संशोधन किया गया। इस संशोधन के बाद पहली बार अपराध पर ₹2,000 से बढ़ाकर ₹10,000 का जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान किया गया। दोबारा अपराध करने पर यह जुर्माना ₹15,000 तक हो सकता है और 2 साल तक की जेल की सजा भी मिल सकती है।
पहली बार पकड़े जाने पर:
- ₹10,000 तक का जुर्माना या
- 6 महीने तक की जेल, या
- दोनों
तीन साल के भीतर दोबारा अपराध करने पर:
- ₹15,000 तक का जुर्माना
- 2 साल तक की जेल
- लाइसेंस निलंबन या रद्द करना
इसके अतिरिक्त, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपका ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन जब्त भी कर सकते हैं। कुछ राज्यों में युवा चालकों के लिए काउंसलिंग या रोड सेफ्टी से जुड़े अवेयरनेस सेशन भी अनिवार्य कर दिए गए हैं।
जब आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तब क्या होता है?
अगर आप नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो पुलिस सबसे पहले आपको ब्रीथ एनालाइज़र टेस्ट के लिए कहेगी। यदि आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो मौके पर चालान काटा जा सकता है या आपको नजदीकी ट्रैफिक थाने ले जाया जा सकता है।
एक बार अपराध प्रमाणित हो जाने पर आपको चालान की रसीद दी जाएगी जिसमें जुर्माने की राशि दर्ज होती है। मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में, ट्रैफिक पुलिस अस्थायी रूप से आपका ड्राइविंग लाइसेंस ज़ब्त कर सकती है और कोर्ट में पेश होने की तारीख भी दे सकती है। अगर आप पहली बार अपराध कर रहे हैं और आपका BAC बहुत अधिक नहीं है, तो आमतौर पर कोर्ट में पेशी नहीं होती है।
अगर आपने नशे में वाहन चलाते हुए कोई दुर्घटना कर दी?
तो स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 304A (लापरवाही से मौत) के तहत केस दर्ज हो सकता है, जिसमें जेल की सजा भी दी जा सकती है।
ड्रिंक एंड ड्राइव जुर्माना कैसे भरें?
आज के समय में ज़्यादातर ड्रिंक एंड ड्राइव चालान डिजिटल तरीके से ही काटे जाते हैं। अगर आपको ई-चालान मिला है, तो आप इसे Parivahan पोर्टल या अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन भर सकते हैं।
प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है:
स्टेप 1: https://echallan.parivahan.gov.in पर जाएं
स्टेप 2: अपना वाहन नंबर या चालान नंबर दर्ज करें
स्टेप 3: चालान विवरण देखें और “Pay Now” पर क्लिक करें
स्टेप 4: UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान करें
स्टेप 5: पेमेंट रिसीप्ट डाउनलोड करें
CARS24 भी एक तेज़ और आसान तरीका प्रदान करता है जिससे आप अपनी गाड़ी का चालान नंबर डालकर पेंडिंग चालान देख सकते हैं और तुरंत डिजिटल माध्यम से उसका भुगतान कर सकते हैं।
निष्कर्ष
सच बात यह है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना सिर्फ कानून तोड़ना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी से खिलवाड़ है—अपनी और दूसरों की। 2025 में भारत के राज्यों ने इस अपराध पर काफी सख्ती दिखाई है। ₹10,000 का चालान, कोर्ट की सुनवाई, और लाइसेंस सस्पेंशन—यह सब आज की हकीकत है।
इसलिए समझदारी इसी में है कि ड्रिंक एंड ड्राइव से बचा जाए। टैक्सी बुला लें, किसी दोस्त को कॉल करें या वहीं रुक जाएं। कुछ घंटों की मस्ती, किसी की जान से बड़ी नहीं होती।