

हिमाचल प्रदेश रोड टैक्स गाइड 2025: जानें फीस, दस्तावेज़ और प्रक्रिया
- 1हिमाचल प्रदेश में रोड टैक्स आपकी कार की एक्स-शोरूम कीमत के अनुसार तय होता है
- 2हिमाचल प्रदेश में निजी वाहनों पर रोड टैक्स की दरें 6% से 9% तक होती हैं
- 3रोड टैक्स का भुगतान पोर्टल से ऑनलाइन या नज़दीकी RTO में ऑफलाइन कर सकते हैं
अगर आप हिमाचल प्रदेश में नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या किसी दूसरे राज्य से अपनी कार यहां ट्रांसफर कर रहे हैं, तो रोड टैक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक कानूनी अनिवार्यता है — जिससे राज्य सरकार को पहाड़ी सड़कों के रखरखाव और परिवहन ढांचे के विकास के लिए आवश्यक फंड मिलता है।
लेकिन बात यहां थोड़ी अलग है — हिमाचल प्रदेश का रोड टैक्स सिस्टम दिल्ली, पंजाब या किसी अन्य राज्य जैसा नहीं है। यहां टैक्स का निर्धारण वाहन के प्रकार, कीमत और इस्तेमाल के आधार पर अलग-अलग स्लैब में किया जाता है। आइए जानते हैं कि किन्हें रोड टैक्स देना जरूरी है, यह कैसे तय होता है, और दरें क्या हैं।
हिमाचल प्रदेश में रोड टैक्स कौन देगा?
अगर आप हिमाचल प्रदेश में कोई वाहन (चाहे निजी हो या व्यावसायिक) चलाते या उसके मालिक हैं, तो आपको रोड टैक्स देना अनिवार्य है। इसमें शामिल हैं:
- हिमाचल प्रदेश में खरीदे और रजिस्टर किए गए नए वाहन
- दूसरे राज्य से लाए गए वाहन (अगर आप उन्हें स्थायी रूप से यहां इस्तेमाल करना चाहते हैं)
- टैक्सी, बस, ट्रक या अन्य कमर्शियल वाहन मालिक
- स्वामित्व हस्तांतरण (Ownership Transfer) के बाद दोबारा रजिस्टर्ड वाहन
हिमाचल प्रदेश में रोड टैक्स कैसे तय होता है?
हिमाचल प्रदेश में रोड टैक्स आमतौर पर वाहन की एक्स-शोरूम कीमत का एक प्रतिशत होता है। निजी वाहनों पर यह एक बार (वन-टाइम) लिया जाता है, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए यह सालाना शुल्क होता है जो वाहन की सीटिंग कैपेसिटी या लोड कैपेसिटी पर आधारित होता है। रोड टैक्स पर असर डालने वाले प्रमुख कारक हैं:
- वाहन का प्रकार (दोपहिया, चारपहिया या व्यावसायिक)
- एक्स-शोरूम कीमत
- ईंधन का प्रकार (पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक)
- सीटिंग क्षमता (टैक्सी या बसों के लिए)
- वाहन का उपयोग (निजी या व्यावसायिक)
- वाहन की उम्र (पुराने या ट्रांसफर किए गए वाहनों के लिए)
उदाहरण:
अगर आप ₹12 लाख की हैचबैक हिमाचल में खरीदते हैं, तो आपको 6% रोड टैक्स देना होगा — यानी ₹72,000 रजिस्ट्रेशन के समय जमा करने होंगे।
हिमाचल प्रदेश में रोड टैक्स दरें
दो-पहिया वाहन (Two-Wheelers)
| एक्स-शोरूम कीमत | रोड टैक्स दर |
| ₹1,00,000 तक | वाहन मूल्य का 6% |
| ₹1,00,000 से अधिक | वाहन मूल्य का 7% |
चार-पहिया वाहन (Private Cars)
| एक्स-शोरूम कीमत | रोड टैक्स दर |
| ₹15,00,000 तक | वाहन मूल्य का 6% |
| ₹15,00,000 से अधिक | वाहन मूल्य का 7% |
हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स
| वाहन का प्रकार | रोड टैक्स |
| सभी इलेक्ट्रिक वाहन (2W और 4W – निजी उपयोग) | 0% (पूर्णतः छूट) |
दूसरे राज्यों से आए वाहनों पर रोड टैक्स
| वाहन मूल्य | रोड टैक्स दर |
| ₹15,00,000 तक | वाहन मूल्य का 8% |
| ₹15,00,000 से अधिक | वाहन मूल्य का 9% |
नोट: टैक्स वाहन की मूल इनवॉइस वैल्यू पर आधारित होता है।
किसी दूसरे राज्य से गाड़ी लाने पर NOC (No Objection Certificate) ज़रूरी है।
व्यावसायिक वाहनों पर टैक्स
कमर्शियल वाहनों (जैसे ट्रक, टैक्सी, बस आदि) पर टैक्स एक फिक्स्ड वार्षिक शुल्क होता है। यह वाहन की लोड कैपेसिटी, सीटों की संख्या या श्रेणी के अनुसार तय किया जाता है। 15 साल से पुराने वाहनों पर यह दरें थोड़ी बढ़ जाती हैं।
हिमाचल प्रदेश में रोड टैक्स कैसे भरें
हिमाचल प्रदेश में रोड टैक्स भरने की प्रक्रिया काफी आसान है। आप इसे दो तरीकों से भर सकते हैं — ऑनलाइन या ऑफलाइन।
ऑनलाइन तरीका
- सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट Parivahan Portal पर जाएं।
- “Pay Tax” वाले सेक्शन में जाकर अपने वाहन का विकल्प चुनें।
- अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर विवरण की पुष्टि करें।
- राज्य के रूप में “Himachal Pradesh” चुनें।
- भुगतान के लिए UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का उपयोग करें।
- भुगतान सफल होने के बाद रसीद डाउनलोड करें और उसे अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखें।
ऑफलाइन तरीका
- अपने नज़दीकी RTO कार्यालय जाएं।
- साथ में यह दस्तावेज़ लेकर जाएं:
- वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
- बीमा की कॉपी
- पता और पहचान प्रमाण (ID Proof)
- इनवॉइस (अगर नया वाहन है)
- अगर आवश्यक हो तो फॉर्म 20/21 भरें।
- सभी दस्तावेज़ जमा करें और नकद (Cash) या डिमांड ड्राफ्ट (DD) से टैक्स का भुगतान करें।
सुझाव: अगर आप आगे चलकर NOC, ट्रांसफर या टैक्स रिफंड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो भुगतान की रसीद हमेशा संभाल कर रखें।
हिमाचल प्रदेश में रोड टैक्स न भरने पर जुर्माना
अगर आप रोड टैक्स समय पर नहीं भरते हैं या जानबूझकर टालते हैं, तो आपको जुर्माना और ब्याज दोनों देना पड़ सकता है।
- टैक्स में देरी होने पर दैनिक या मासिक लेट फीस लागू होती है।
- बकाया टैक्स पर सालाना ब्याज भी लगाया जा सकता है।
- गंभीर मामलों में, वाहन का RC निलंबित किया जा सकता है या वाहन ज़ब्त भी हो सकता है।
इसलिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप हर बार टैक्स समय पर भरें, ताकि किसी कानूनी या वित्तीय परेशानी से बचा जा सके।
हिमाचल प्रदेश में रोड टैक्स रिफंड (वापसी) प्रक्रिया
कुछ विशेष परिस्थितियों में, आप हिमाचल प्रदेश में रोड टैक्स रिफंड के पात्र हो सकते हैं। यह तब संभव है जब:
- आपका वाहन स्थायी रूप से किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर हो गया हो।
- गलती से डबल टैक्स भुगतान हो गया हो।
- वाहन को स्क्रैप या डीरजिस्टर (De-register) कर दिया गया हो।
रिफंड की राशि का निर्धारण वाहन के 15 साल के टैक्स अवधि में बचे हुए समय के आधार पर किया जाता है।
रिफंड पाने के लिए आपको अपने क्षेत्रीय RTO में आवेदन करना होगा और ये दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
- रिफंड के लिए आवेदन पत्र
- मूल टैक्स रसीद
- RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट)
- NOC (No Objection Certificate)
- टैक्स भुगतान का प्रमाण
- पहचान और पता प्रमाण (ID/Address Proof)
सभी दस्तावेज़ सही होने पर, रिफंड की प्रक्रिया आमतौर पर 30 से 60 कार्य दिवसों के भीतर पूरी कर दी जाती है।
हिमाचल प्रदेश में RTO कार्यालय और संपर्क विवरण
| शहर / क्षेत्र | RTO कोड | पता | संपर्क नंबर |
| शिमला | HP-01 / HP-63 | परिवहन निदेशालय, परिवहन भवन, शिमला – 171004 | 0177-2658379 |
| सोलन | HP-14 | क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का कार्यालय, सोलन – 173212 | 01792-225308 |
| धर्मशाला | HP-39 | उप-मंडल मजिस्ट्रेट-सह-RLA, धर्मशाला, जिला कांगड़ा – 176215 | 01892-223315 |
| हमीरपुर | HP-22 | क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हमीरपुर – 177001 | 01972-221330 |
| मंडी | HP-33 | क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मंडी – 175001 | 01905-235171 |
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सारांश
हिमाचल प्रदेश में रोड टैक्स केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं है — यह आपको इस खूबसूरत राज्य की पहाड़ियों और घाटियों में कानूनी रूप से निश्चिंत होकर ड्राइव करने की अनुमति देता है। चाहे आप नई गाड़ी रजिस्टर करवा रहे हों, किसी दूसरे राज्य से वाहन ट्रांसफर कर रहे हों या परिवहन व्यवसाय चला रहे हों, टैक्स समय पर भरना आपकी जिम्मेदारी है और एक तनाव-मुक्त वाहन स्वामित्व अनुभव की गारंटी भी।
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