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Road Tax in Haryana
Road Tax in Haryana

हरियाणा में गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स कितना है? जानिए फीस, प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज़

22 Sept 2025
Key highlights
  • 1
    हरियाणा में निजी और कमर्शियल दोनों वाहनों के लिए रोड टैक्स भरना अनिवार्य है
  • 2
    ₹6 लाख तक की गाड़ियों पर 5% और ₹20 लाख से ऊपर की गाड़ियों पर 10% रोड टैक्स लगता है
  • 3
    हरियाणा में रोड टैक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है
आउटलाइन

हरियाणा भारत के सबसे तेज़ी से विकसित होने वाले राज्यों में से एक है। लगातार तीन साल से यह राज्य गति शक्ति पहल के तहत 'अचीवर' कैटेगरी का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता और रिटेनर रहा है। सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और रखरखाव के लिए सरकार हरियाणा में निजी और कमर्शियल दोनों तरह के वाहनों पर रोड टैक्स लगाती है।

 

यह टैक्स हाईवे और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और रिपेयर करने में मदद करता है। इन नियमों को हरियाणा मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन एक्ट, 2016 के तहत लागू किया गया है। आइए जानते हैं हरियाणा में रोड टैक्स की संरचना, फीस, डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट प्रक्रिया।

 

हरियाणा में रोड टैक्स किसे देना पड़ता है?

 

निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले वाहन मालिकों को रोड टैक्स देना अनिवार्य है:

 

  • नए निजी वाहन: टू-व्हीलर्स (मोटरसाइकिल, स्कूटर), फोर-व्हीलर्स (कार, जीप, वैन), और प्राइवेट यूज़ के लिए इलेक्ट्रिक वाहन।
     
  • कमर्शियल वाहन: गुड्स कैरियर्स (ट्रक, टेम्पो), पैसेंजर व्हीकल्स (टैक्सी, बस, ऑटो-रिक्शा), और स्पेशल पर्पज़ वाहन (क्रेन, एम्बुलेंस)।
     
  • इंटर-स्टेट ट्रांसफर: अगर कोई वाहन दूसरे राज्य से हरियाणा लाया जाता है, तो टैक्स रेट्स में अंतर होने पर डिफरेंशियल टैक्स देना होगा।
     
  • ओनरशिप चेंज: हरियाणा में वाहन के मालिक बदलने पर, टैक्स उसकी मौजूदा वैल्यू और उम्र के आधार पर दोबारा कैलकुलेट किया जाता है।

 

हरियाणा में रोड टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है?

 

हरियाणा में रोड टैक्स कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। आम तौर पर बड़ी और भारी गाड़ियाँ या बड़े इंजन वाले वाहन ज़्यादा टैक्स देते हैं, खासकर अगर वे कमर्शियल या गुड्स कैरियर्स हों। पुराने या यूज़्ड वाहन पर डिप्रिशिएशन के हिसाब से छूट मिल सकती है, जबकि नए वाहनों पर पूरी वैल्यू पर टैक्स लगता है।

 

टैक्स पर असर डालने वाले फैक्टर:

 

  • वाहन का वज़न
  • वाहन की उम्र
  • फ्यूल टाइप
  • इंजन साइज 
  • एक्स-शोरूम प्राइस
     

कैलकुलेशन से जुड़ी बातें

 

  • कॉस्ट बेसिस: नए वाहनों पर टैक्स एक्स-शोरूम प्राइस पर कैलकुलेट होता है। इम्पोर्टेड वाहनों पर परचेज प्राइस + इम्पोर्ट ड्यूटी के आधार पर टैक्स लगता है।
     
  • डिप्रिशिएशन फॉर ट्रांसफर: यूज़्ड वाहनों को हर साल 7% (या हर क्वार्टर 1.75%) तक की छूट मिलती है, अधिकतम 56% तक।
     
  • फैब्रिकेटेड वाहन: ऐसे वाहनों पर टैक्स चेसिस एक्स-शोरूम प्राइस का 150% या असली फैब्रिकेशन कॉस्ट, इनमें से जो ज्यादा हो, उस पर लगता है।
     
  • ड्यू डेट:
     
    • नए वाहन: खरीद के 30 दिन के भीतर टैक्स देना अनिवार्य। 
    • ट्रांसफर किए गए वाहन: राज्य में एंट्री के 30 दिन के भीतर। 
    • ट्रांसपोर्ट वाहन: हर टैक्स पीरियड की शुरुआत से 10 दिन के भीतर।
       

हरियाणा में रोड टैक्स रेट्स

 

हरियाणा में निजी और कमर्शियल वाहनों पर एक्स-शोरूम प्राइस के आधार पर वन-टाइम रोड टैक्स लगता है।

 

वाहन का प्रकारटैक्स रेट
टू-व्हीलर्स 
₹0.75 लाख तकवाहन की कीमत का 4% (वन-टाइम)
₹0.75 लाख – ₹2 लाखवाहन की कीमत का 6% (वन-टाइम)
₹2 लाख से ऊपरवाहन की कीमत का 8% (वन-टाइम)
टू-व्हीलर्स के अलावा (कार, जीप आदि) 
₹6 लाख तकवाहन की कीमत का 5% (वन-टाइम)
₹6 लाख – ₹20 लाखवाहन की कीमत का 8% (वन-टाइम)
₹20 लाख से ऊपरवाहन की कीमत का 10% (वन-टाइम)
स्पेशल पर्पज़ वाहनवाहन की कीमत का 6% (वन-टाइम)

 

हरियाणा में रोड टैक्स कैसे भरें?

 

हरियाणा में रोड टैक्स भरते समय आपके पास गाड़ी से जुड़े सभी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। आप यहां एक क्लिक पर अपने वाहन से सम्बन्धित सभी आरटीओ डिटेल्स देख सकते हैं। टैक्स पेमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

 

ऑनलाइन पेमेंट – Parivahan (VAHAN) पोर्टल से

 

  1. VAHAN ई-गवर्नेंस पोर्टल पर जाएँ: https://vahan.parivahan.gov.in 
  2. "Know Your MV Tax" चुनें और Haryana सेलेक्ट करें। 
  3. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर या चेसिस और इंजन नंबर डालें। 
  4. कैलकुलेट हुआ टैक्स चेक करें, स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और पेमेंट के लिए आगे बढ़ें। 
  5. नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करें। 
  6. डिजिटल रिसीट डाउनलोड और सेव करें। एक प्रिंट कॉपी हमेशा गाड़ी में रखें।
     

ऑनलाइन पेमेंट – हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से

 

  1. विजिट करें: https://haryanatransport.gov.in 
  2. Online Services for Citizens → Motor Vehicle Tax पर क्लिक करें। 
  3. "Pay Online Road Tax" (हरियाणा या अन्य राज्यों के लिए) चुनें। 
  4. गाड़ी और मालिक की डिटेल्स डालें। 
  5. पेमेंट करें और रिसीट डाउनलोड करें।
     

ऑफलाइन पेमेंट – RTO ऑफिस में

 

  1. उस RTO ऑफिस जाएँ जहाँ आपकी गाड़ी रजिस्टर होगी।
  2. वन-टाइम टैक्स के लिए चालान फॉर्म VT-2 या संबंधित ट्रांसपोर्ट फॉर्म लें।
  3. फॉर्म भरकर डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट (कैश या डिमांड ड्राफ्ट) जमा करें। 
  4. निकलने से पहले स्टैम्प वाली रिसीट ज़रूर ले लें।
     

लेट या टैक्स न भरने पर पेनल्टी

 

अगर आप समय पर रोड टैक्स नहीं भरते, तो हरियाणा एक्ट की धारा 10 के तहत ये कार्रवाई हो सकती है:

 

  • लेट फीस: बकाया टैक्स का 0.5% प्रति दिन (लेकिन टैक्स अमाउंट से ज़्यादा नहीं)।

     
  • ब्याज: टैक्स और पेनल्टी पर 1.5% प्रति माह।
     
  • न्यूनतम पेनल्टी:
     
    • हल्के मोटर वाहनों (Light Motor Vehicles) पर ₹10,000 
    • अन्य मोटर वाहनों पर ₹25,000
       
  • लगातार टैक्स न भरने पर गाड़ी जब्त (Impound) करना या कानूनी कार्रवाई।
     

हरियाणा में रोड टैक्स रिफंड

 

हरियाणा में रोड टैक्स रिफंड हर बार नहीं मिलता, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी को दूसरे राज्य में रि-रजिस्टर कराते हैं तो रिफंड मिल सकता है। इसके लिए आपको एनओसी, टैक्स रिसीट, नए रजिस्ट्रेशन का प्रूफ और रिफंड रिक्वेस्ट हरियाणा आरटीओ को भेजना होगा।

 

रिफंड आमतौर पर प्रोराटा बेसिस (टैक्स पीरियड के हिसाब से जो इस्तेमाल नहीं हुआ) पर दिया जाता है।

 

रिफंड प्रक्रिया

 

  1. जिस आरटीओ ने टैक्स लिया है वहाँ फॉर्म VT-33 भरें। 
  2. टैक्स रिसीट, आरसी की कॉपी, और स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट या एनओसी जमा करें। 
  3. आरटीओ डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करेगा और 30 दिनों के अंदर बैंक ट्रांसफर के ज़रिए रिफंड देगा।
     

हरियाणा के आरटीओ ऑफिस और फोन नंबर

 

RTO कोडऑफिस लोकेशनपताफोन
HR-01अंबालानियर ऑडिट ऑफिस, अंबाला सिटी, 1340030171-2551234
HR-03पंचकूलासेक्टर 21, पंचकूला, 1341120172-2567890
HR-06गुरुग्रामओल्ड दिल्ली-जयपुर रोड, गुरुग्राम, 1221010124-5006789
HR-10फरीदाबादओल्ड इंडस्ट्रियल टाउन, फरीदाबाद, 1210010129-2233445
HR-26हिसारदिल्ली रोड, हिसार, 12500101662-275432

 

निष्कर्ष

 

हर वाहन मालिक को यह समझना ज़रूरी है कि हरियाणा में रोड टैक्स कैसे काम करता है। नियमों की जानकारी होने से आप समय पर टैक्स भर पाएँगे और नई गाड़ी रजिस्टर करते समय या दूसरे राज्य से गाड़ी लाते समय पेनल्टी से बचेंगे। हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें और लोकल आरटीओ से ताज़ा नियमों की जानकारी लेते रहें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सभी को बड़ा करें
Q. नई गाड़ी का रोड टैक्स भरने की डेडलाइन क्या है?
Q. क्या हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स अलग है?
Q. टैक्स पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें?
Q. अगर हरियाणा में रोड टैक्स पेनल्टी समय पर न भरें तो क्या होगा?
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