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Chhattisgarh road tax 2025
Chhattisgarh road tax 2025

छत्तीसगढ़ में रोड टैक्स कितना लगता है? फीस और जरूरी दस्तावेजों की पूरी जानकारी

28 Dec 2025
Key highlights
  • 1
    छत्तीसगढ़ में नए और व्यावसायिक वाहनों के लिए रोड टैक्स देना अनिवार्य है
  • 2
    ₹5 लाख से कम एक्स-शोरूम कीमत वाली कारों पर 5% तक रोड टैक्स लगता है
  • 3
    छत्तीसगढ़ में रोड टैक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है
आउटलाइन

चाहे आप अपनी निजी गाड़ी रोज़ाना आने-जाने के लिए इस्तेमाल करें या व्यावसायिक काम के लिए, छत्तीसगढ़ में सड़क पर वाहन चलाने के लिए रोड टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। रोड टैक्स वह शुल्क है जो वाहन पंजीकरण के समय छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग को दिया जाता है। इसी राशि से सड़कों और उनसे जुड़ी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव किया जाता है।

 

छत्तीसगढ़ में रोड टैक्स से जुड़े नियम Motor Vehicle Taxation Act, 1991 और उसके बाद हुए संशोधनों के तहत तय किए जाते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर टैक्स की दरें, छूट और जुर्माने लागू होते हैं। इस मार्गदर्शिका में आप जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में रोड टैक्स किसे देना होता है, इसकी गणना कैसे की जाती है और बाइक, कार तथा इलेक्ट्रिक वाहनों पर मौजूदा दरें क्या हैं।

 

छत्तीसगढ़ में रोड टैक्स किसे देना होता है?

 

छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाने के लिए रोड टैक्स देना अनिवार्य है। यह नियम निजी और व्यावसायिक, दोनों तरह के वाहनों पर लागू होता है। रोड टैक्स देने वालों की सूची इस प्रकार है:

 

  • नए निजी वाहन: पहली बार पंजीकरण के समय सभी कारें, मोटरसाइकिल और स्कूटर
  • व्यावसायिक वाहन: टैक्सी, बस, ऑटो-रिक्शा और माल ढोने वाले वाहन
  • अंतर-राज्यीय वाहन स्थानांतरण: दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ लाए गए वाहन
  • स्वामित्व परिवर्तन: छत्तीसगढ़ में खरीदी गई पुरानी गाड़ियों पर दोबारा गणना

 

व्यावसायिक वाहन अपने वज़न और बैठने की क्षमता के आधार पर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक या आजीवन टैक्स का विकल्प चुन सकते हैं।

 

छत्तीसगढ़ में रोड टैक्स की गणना कैसे होती है?

 

छत्तीसगढ़ में रोड टैक्स की गणना कई कारकों पर आधारित होती है:

 

  • एक्स-शोरूम क़ीमत (जीएसटी से पहले): निर्माता द्वारा तय की गई मूल क़ीमत
  • वाहन का प्रकार और ईंधन: दो-पहिया और चार-पहिया वाहनों की दरें अलग होती हैं
  • क़ीमत के स्लैब: ₹5 लाख से कम और उससे अधिक क़ीमत वाले वाहनों पर अलग प्रतिशत
  • वाहन की उम्र: पुराने निजी वाहनों पर घटी हुई दरें लागू होती हैं
  • हरित कर: तय आयु से ज़्यादा पुराने वाहनों पर अतिरिक्त शुल्क

 

व्यावसायिक वाहनों के लिए टैक्स की गणना कुल वाहन वज़न या सीटों की संख्या के आधार पर की जाती है।

 

छत्तीसगढ़ में रोड टैक्स की दरें

 

छत्तीसगढ़ में अलग-अलग वाहनों के लिए रोड टैक्स की दरें नीचे दी गई हैं।

 

दो-पहिया वाहन

 

वज़न5 साल से कम5 से 15 साल15 साल से अधिक
70 किलोग्राम से कमवर्तमान क़ीमत₹8,000₹6,000
70 किलोग्राम से अधिक, 200 सीसी से कमवर्तमान क़ीमत₹15,000₹8,000
70 किलोग्राम से अधिक और 200 सीसीवर्तमान क़ीमत₹20,000₹10,000
70 किलोग्राम से अधिक और 325 सीसीवर्तमान क़ीमत₹30,000₹15,000

 

चार-पहिया वाहन

 

वाहन प्रकारईंधनएक्स-शोरूम क़ीमत15 वर्ष के लिए एकमुश्त टैक्स
चार-पहिया (₹5 लाख तक)पेट्रोल/डीज़ल₹5 लाख तकएक्स-शोरूम क़ीमत का 5%
चार-पहिया (₹5 लाख से ऊपर)पेट्रोल/डीज़ल₹5 लाख से अधिकएक्स-शोरूम क़ीमत का 6%
इलेक्ट्रिक वाहनइलेक्ट्रिकपहले 2 साल पूरी छूट, अगले 2 साल 50%, पाँचवें साल 25%

 

नोट:

  • निजी वाहन ऊपर दी गई एकमुश्त दरों पर टैक्स देते हैं
  • व्यावसायिक वाहन त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक या आजीवन टैक्स दे सकते हैं

 

छत्तीसगढ़ में पुराने वाहनों पर रोड टैक्स

 

पुराने निजी वाहनों के लिए रोड टैक्स वाहन के वज़न और उम्र दोनों पर निर्भर करता है।

 

800 किलोग्राम से कम वाहन

 

  • 5 साल से कम: वाहन की मौजूदा क़ीमत पर टैक्स
  • 5 से 15 साल: ₹1 लाख
  • 15 साल से अधिक: ₹50,000

 

800 से 2,000 किलोग्राम के बीच वाहन

 

  • 5 साल से कम: मौजूदा क़ीमत पर टैक्स
  • 5 से 15 साल: ₹1.5 लाख
  • 15 साल से अधिक: ₹1 लाख

 

2,000 किलोग्राम से अधिक वाहन

 

  • 5 साल से कम: मौजूदा क़ीमत पर टैक्स
  • 5 से 15 साल: ₹6 लाख
  • 15 साल से अधिक: ₹3 लाख

 

छत्तीसगढ़ में रोड टैक्स कैसे भरें?

 

छत्तीसगढ़ में रोड टैक्स ऑनलाइन और ऑफ़लाइन, दोनों तरीक़ों से भरा जा सकता है।

 

ऑनलाइन तरीक़ा

 

Pay Road Tax in Chhattisgarh

 

  • छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की वेबसाइट या https://vahan.parivahan.gov.in खोलें
  • “ऑनलाइन सेवाएँ” में जाकर “वाहन टैक्स भुगतान” चुनें
  • वाहन पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर और अन्य विवरण भरें
  • गणना किए गए टैक्स की जाँच करें और आरसी व बिल अपलोड करें
  • नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करें
  • रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रखें

 

ऑफ़लाइन तरीक़ा

 

  • नज़दीकी RTO कार्यालय जाएँ
  • आरसी, बिल, पता प्रमाण और पहचान पत्र साथ रखें
  • टैक्स चालान फ़ॉर्म भरें
  • नकद या डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान करें
  • मुहर लगी रसीद ज़रूर लें

 

बिना सही वाहन विवरण के रोड टैक्स का भुगतान नहीं किया जा सकता। यदि जानकारी उपलब्ध न हो, तो RTO वाहन विवरण, छत्तीसगढ़ से वाहन विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

 

छत्तीसगढ़ में रोड टैक्स न भरने पर जुर्माना

 

समय पर रोड टैक्स न भरने पर विलंब शुल्क और क़ानूनी कार्रवाई हो सकती है। बकाया टैक्स के अलावा, देरी होने पर कुल राशि का 1/12 हिस्सा जुर्माने के रूप में देना पड़ सकता है।

 

इसके अलावा:

 

  • लाइसेंस निलंबन: लगातार चूक पर फ़िटनेस प्रमाण पत्र और नंबर प्लेट रोकी जा सकती है
  • क़ानूनी कार्रवाई: 180 दिन से ज़्यादा बकाया रहने पर नोटिस और वसूली प्रक्रिया शुरू हो सकती है

 

छत्तीसगढ़ में रोड टैक्स रिफ़ंड

 

इन स्थितियों में रोड टैक्स की वापसी का दावा किया जा सकता है:

 

  • वाहन स्थायी रूप से स्क्रैप कर दिया गया हो
  • वाहन किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित किया गया हो
  • गलती से टैक्स एक से ज़्यादा बार जमा हो गया हो

 

इसके लिए RTO में फ़ॉर्म VT-33 जमा करना होता है, साथ में मूल टैक्स रसीद, आरसी की प्रति और स्क्रैप या अंतर-राज्यीय एनओसी का प्रमाण देना होता है। सत्यापन के बाद 30 दिनों के भीतर बैंक खाते में रिफ़ंड किया जाता है।

 

छत्तीसगढ़ के RTO कार्यालय और संपर्क विवरण

 

छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख RTO कोड नीचे दिए गए हैं:

 

RTO कोडज़िला
CG-01Governor of Chhattisgarh
CG-02Government of Chhattisgarh
CG-03Chhattisgarh Police
CG-04Raipur

 

पूरी सूची के लिए छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की वेबसाइट cgtransport.gov.in देखी जा सकती है। या फिर आप CARS24 के वाहन विवरण पेज पर जाकर भी वाहन की पूरी जानकारी देख सकते हैं।

 

निष्कर्ष

 

छत्तीसगढ़ के रोड टैक्स नियमों की जानकारी होने से वाहन पंजीकरण और नवीनीकरण में देरी या जुर्माने से बचा जा सकता है। चाहे नई गाड़ी ख़रीदनी हो या स्वामित्व परिवर्तन के बाद टैक्स दोबारा भरना हो, ऊपर बताए गए तरीक़ों का पालन करें। हमेशा ताज़ा जानकारी के लिए राज्य परिवहन पोर्टल का सहारा लें और भुगतान केवल आधिकारिक माध्यम से ही करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सभी को बड़ा करें
रोड टैक्स एक बार देना होता है या कई बार?
क्या छत्तीसगढ़ में रोड टैक्स जुर्माने को चुनौती दी जा सकती है?
रोड टैक्स की डुप्लिकेट रसीद कैसे मिलेगी?
क्या दिव्यांग व्यक्तियों को रोड टैक्स में छूट मिलती है?
अगर वाहन बेच दिया जाए तो क्या रोड टैक्स देना होगा?
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