

बिहार में रोड टैक्स कैसे भरें: शुल्क, दस्तावेज़ और नियमों की पूरी जानकारी
- 1बिहार में निजी और व्यवसायिक गाड़ियों पर अलग-अलग टैक्स स्ट्रक्चर लागू होता है
- 2अगर आपकी कार ₹8 लाख से सस्ती है, तो 9% टैक्स देना होगा, ₹15 लाख से ऊपर पर 12%
- 3बिहार का रोड टैक्स अब आसानी से ऑनलाइन या RTO कार्यालय में जमा किया जा सकता है
बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का एक विस्तृत नेटवर्क है और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों का जाल फैला हुआ है। चाहे आप बिहार के किसी गाँव से गुजर रहे हों या किसी बड़े हाइवे पर गाड़ी चला रहे हों — रोड टैक्स का भुगतान करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
बिहार में रोड टैक्स की राशि हर वाहन के प्रकार, इंजन की क्षमता, कीमत, उम्र और उपयोग के आधार पर तय होती है। इसलिए अगर आप नया या सेकंड हैंड वाहन खरीद रहे हैं, तो टैक्स प्रणाली को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ना ज़्यादा भुगतान करें और ना ही नियमों का उल्लंघन।
इस लेख में आप जानेंगे कि बिहार में रोड टैक्स कैसे तय होता है, कौन-कौन इसका भुगतान करता है, इसे कैसे जमा करें, और किन परिस्थितियों में आपको रिफंड मिल सकता है।
बिहार में रोड टैक्स किसे देना होता है?
बिहार सरकार के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार, राज्य में हर वाहन मालिक — चाहे वह निजी हो या व्यावसायिक — को रोड टैक्स देना अनिवार्य है। इसमें शामिल हैं:
- निजी वाहन मालिक (दो-पहिया और चार-पहिया वाहन)
- व्यावसायिक वाहन चलाने वाले (टैक्सी, ट्रक, बस आदि)
- दूसरे राज्य से बिहार में स्थायी रूप से वाहन ट्रांसफर करवाने वाले व्यक्ति
बिहार में रोड टैक्स कैसे तय किया जाता है?
बिहार में रोड टैक्स कोई तयशुदा राशि नहीं होती। यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि:
- वाहन का प्रकार: दो-पहिया, तीन-पहिया, चार-पहिया या व्यावसायिक वाहन
- इंजन क्षमता (CC): जितनी ज़्यादा इंजन क्षमता, उतना ज़्यादा टैक्स
- वाहन की कीमत: महंगे वाहनों पर टैक्स भी ज़्यादा
- ईंधन का प्रकार: पेट्रोल, डीज़ल या इलेक्ट्रिक
- उपयोग: निजी या व्यावसायिक प्रयोजन
- वाहन की उम्र: नए वाहनों पर टैक्स ज़्यादा, जबकि पुराने वाहनों पर छूट मिल सकती है
बिहार में रोड टैक्स की दरें
यहाँ विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए टैक्स स्लैब्स का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है:
| वाहन प्रकार | एक्स-शोरूम कीमत / उम्र | ईंधन प्रकार | रोड टैक्स दर |
| दो-पहिया | ₹1 लाख तक | पेट्रोल | 8% |
| दो-पहिया | ₹1 लाख - ₹8 लाख | पेट्रोल | 9% |
| दो-पहिया | ₹8 लाख - ₹15 लाख | पेट्रोल | 10% |
| दो-पहिया | ₹15 लाख से अधिक | पेट्रोल | 12% |
| चार-पहिया | ₹1 लाख तक | पेट्रोल / डीज़ल | 8% |
| चार-पहिया | ₹1 लाख - ₹8 लाख | पेट्रोल / डीज़ल | 9% |
| चार-पहिया | ₹8 लाख - ₹15 लाख | पेट्रोल / डीज़ल | 10% |
| चार-पहिया | ₹15 लाख से अधिक | पेट्रोल / डीज़ल | 12% |
| इलेक्ट्रिक वाहन (EV) | कोई भी | इलेक्ट्रिक | टैक्स मुक्त |
| तीन-पहिया (15 वर्ष) | — | कोई भी | ₹10,000 |
| तीन-पहिया (10 वर्ष) | — | कोई भी | ₹6,700 |
| तीन-पहिया (5 वर्ष) | — | कोई भी | ₹6,000 |
बिहार में रोड टैक्स कैसे जमा करें?
बिहार में रोड टैक्स भुगतान की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से उपलब्ध है। भुगतान करने से पहले आपके पास RTO वाहन विवरण (बिहार) होना ज़रूरी है।
ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया
- बिहार परिवहन विभाग की वेबसाइट या परिवहन पोर्टल पर जाएँ।
- “Vehicle Tax” या “Pay Tax Online” विकल्प पर क्लिक करें।
- राज्य के रूप में बिहार और संबंधित RTO ऑफिस चुनें।
- वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे इंजन नंबर, चेसिस नंबर, वाहन की कीमत आदि।
- नेट बैंकिंग, UPI या डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान करें।
- सफल भुगतान के बाद रसीद डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें।
ऑफलाइन भुगतान प्रक्रिया
अपने नज़दीकी RTO कार्यालय पर जाएँ।
रोड टैक्स के लिए आवेदन फ़ॉर्म प्राप्त करें।
वाहन के सभी विवरण भरें – जैसे इंजन नंबर, चेसिस नंबर, वाहन प्रकार आदि।
आवश्यक दस्तावेज़ साथ रखें —
- PUC सर्टिफिकेट
- पहचान पत्र और पते का प्रमाण
- बीमा प्रमाणपत्र
- वाहन का RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट)
- नकद, डिमांड ड्राफ्ट या कार्ड से भुगतान करें।
- भुगतान के बाद रसीद और एक्नॉलेजमेंट स्लिप ज़रूर लें।
बिहार में रोड टैक्स न देने पर जुर्माना
बिहार में रोड टैक्स का समय पर भुगतान करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा न करने पर आपको सिर्फ़ पेनल्टी ही नहीं, बल्कि कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आपने रोड टैक्स समय पर नहीं भरा, तो आपको निम्नलिखित परिणाम झेलने पड़ सकते हैं —
- बकाया टैक्स पर तय अवधि के अनुसार सर्चार्ज (अतिरिक्त प्रतिशत जुर्माना) लगाया जाएगा।
- आपका वाहन ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है या जब्त भी हो सकता है।
- इसके अलावा, आपके वाहन को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा, जिससे उसका उपयोग कानूनी रूप से अवैध हो जाएगा।
बिहार में रोड टैक्स का रिफंड
कुछ विशेष परिस्थितियों में आप बिहार में भरे गए रोड टैक्स का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित मामलों में रिफंड के लिए आवेदन किया जा सकता है —
- अगर वाहन स्क्रैप हो गया है या दुर्घटनावश नष्ट हो गया है।
- अगर आपने वाहन को किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित (ट्रांसफर) कर दिया है और वहाँ दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया है।
- अगर आपने गलती से दो बार टैक्स जमा कर दिया है।
रिफंड प्राप्त करने के लिए आपको अपने नज़दीकी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में आवेदन जमा करना होगा और टैक्स भुगतान की मूल रसीद के साथ ज़रूरी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
बिहार के प्रमुख RTO कार्यालय और उनके संपर्क विवरण
अगर आप रोड टैक्स जमा करना चाहते हैं या रिफंड से संबंधित प्रक्रिया पूरी करनी है, तो बिहार के कुछ प्रमुख RTO दफ़्तर इस प्रकार हैं —
| शहर | RTO कोड | पता |
| पटना | BR-01 | DTO ऑफिस, बैंक रोड, वेस्ट गांधी मैदान, राजा जी सलाइ, चज्जू बाग, पटना, बिहार – 800001 |
| गया | BR-02 | कलेक्टरेट बिल्डिंग, गया हो, गया, बिहार – 823001 |
| भागलपुर | BR-10 | मेन रोड, आदमपुर, भागलपुर – 812001 |
| मुज़फ़्फरपुर | BR-06 | एस.के. मेडिकल रोड, मुज़फ़्फरपुर |
अगर आप बिहार के सभी RTO कार्यालयों की पूरी सूची देखना चाहते हैं, तो बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
निष्कर्ष
बिहार सरकार ने राज्य में ट्रैफ़िक और माल परिवहन को बेहतर बनाने के लिए सड़क अवसंरचना (road infrastructure) पर लगातार निवेश किया है। यही कारण है कि रोड टैक्स राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन सिर्फ़ टैक्स भरना ही काफ़ी नहीं है — इन नियमों की सही जानकारी रखना भी उतना ही ज़रूरी है। जागरूक रहकर आप न केवल कानूनी दिक्कतों से बच सकते हैं बल्कि समय पर भुगतान करके अनावश्यक जुर्माने से भी बचेंगे।
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