

कार की RC की वैधता समाप्त होने पर नवीकरण कैसे करवायें? जानें पूरी प्रक्रिया
- 1वैध RC के बिना कार चलाना नियमों का उल्लंघन माना जाता है
- 2बिना RC रिन्यू कराये गाड़ी सड़क पर चलाना अपराध है
- 3Parivahan Sewa पोर्टल से RC रिन्यू कराना बेहद आसान और सुविधाजनक है
- RC नवीकरण क्या है?
- RC नवीकरण क्यों जरूरी है?
- वैधता समाप्त हो चुकी गाड़ी की RC को ऑनलाइन नवीकरण करने की चरणबद्ध प्रक्रिया
- RC नवीकरण कैसे करें — ऑनलाइन प्रक्रिया
- वैधता समाप्त RC नवीकरण कराने के लिए जरूरी दस्तावेज़ (सारांश)
- RC नवीकरण की स्थिति ऑनलाइन कैसे चेक करें?
- RC नवीकरण शुल्क
- RC नवीकरण फॉर्म
- RC को ऑनलाइन नवीकरण कराने के फायदे
- निष्कर्ष
जिस तरह आधार कार्ड किसी व्यक्ति की पहचान का प्रमाण होता है, ठीक उसी तरह किसी वाहन की पहचान उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र (Registration Certificate – RC) से होती है। यह एक सरकारी दस्तावेज होता है जो वाहन की नंबर प्लेट पर दर्ज पंजीकरण संख्या के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्शाता है, जैसे कि चेसिस नंबर, इंजन की क्षमता, ईंधन का प्रकार, बैठने की क्षमता और बहुत कुछ।
भारत में किसी भी वाहन के लिए वैध RC बनाए रखना अनिवार्य है। यह प्रमाणित करता है कि वाहन संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में पंजीकृत है और सभी कानूनी मानदंडों को पूरा करता है। एक बार RC की वैधता समाप्त हो जाए, तो उस वाहन को सार्वजनिक सड़कों पर चलाना गैर-कानूनी हो जाता है। ऐसे में RC का समय पर नवीनीकरण (Renewal) बेहद जरूरी हो जाता है।
यदि आपने कभी RC नवीनीकरण की प्रक्रिया को अनुभव किया है, तो Cars24 की ऑटो कम्युनिटी "CLUTCH" में अपनी जानकारी जरूर साझा करें, जहां ऑटोमोबाइल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात पर चर्चा होती है।
RC नवीकरण क्या है?
RC यानी Registration Certificate, एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो यह प्रमाणित करता है कि आपका वाहन RTO में पंजीकृत है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की एक सीमित वैधता होती है, वैसे ही RC भी सीमित समय के लिए वैध होता है।
- निजी वाहनों (Private Vehicles) के लिए RC की प्रारंभिक वैधता पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष तक होती है।
इसके बाद हर 5 वर्ष में एक बार RC का नवीनीकरण कराना जरूरी होता है।
RC नवीनीकरण की प्रक्रिया में RTO के साथ वाहन का पंजीकरण अपडेट किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वाहन चलने योग्य (Roadworthy) है और पर्यावरण व कानूनी मानदंडों को पूरा करता है।
RC नवीकरण क्यों जरूरी है?
RC की वैधता समाप्त होने पर उसका नवीनीकरण नहीं कराने से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं:
1. जुर्माना
नवीनतम मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के अनुसार, RC एक्सपायर होने पर:
- पहली बार अपराध पर ₹5,000 तक का जुर्माना
- बार-बार अपराध पर ₹10,000 तक का जुर्माना हो सकता है
2. कानूनी परेशानी
बार-बार उल्लंघन करने पर वाहन को जब्त किया जा सकता है या कोर्ट केस भी हो सकता है।
3. बीमा अमान्य
RC एक्सपायर होने की स्थिति में वाहन बीमा पॉलिसी वैध नहीं मानी जाएगी और बीमा क्लेम खारिज किया जा सकता है।
4. वाहन बेचने में समस्या
बिना वैध RC के वाहन का स्वामित्व ट्रांसफर नहीं हो सकता। यानी वाहन को बेचना लगभग असंभव हो जाता है।
इन सभी परेशानियों से बचने के लिए RC का समय पर नवीनीकरण कराना बेहद जरूरी है।
वैधता समाप्त हो चुकी गाड़ी की RC को ऑनलाइन नवीकरण करने की चरणबद्ध प्रक्रिया
जैसे आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान का प्रमाण होता है, वैसे ही किसी वाहन की पहचान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) से होती है। अगर किसी कारणवश आपकी गाड़ी की RC की वैधता समाप्त हो गई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं — आप उसे अब आसानी से ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं।
ध्यान दें कि आप RC को केवल एक्सपायरी के बाद या वैधता समाप्त होने से 60 दिन पहले ही रिन्यू कर सकते हैं।
यहाँ जानिए पूरी प्रक्रिया:
RC नवीकरण कैसे करें — ऑनलाइन प्रक्रिया
1. Parivahan Sewa वेबसाइट पर जाएं

सबसे पहले Parivahan Sewa पोर्टल पर जाएं, जो भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की आधिकारिक वेबसाइट है।
- “Online Services” टैब पर क्लिक करें
- ड्रॉपडाउन से “Vehicle Related Services” चुनें
2. राज्य और RTO चुनें

इसके बाद अपना राज्य और वह RTO ऑफिस चुनें जहाँ आपकी गाड़ी रजिस्टर है। इसके बाद वेबसाइट आपको संबंधित राज्य के पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर देगी।
3. लॉगिन या रजिस्टर करें

कुछ राज्यों में आपको लॉगिन करना पड़ता है, जबकि कुछ में आप सीधे रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आगे बढ़ सकते हैं।
- गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें
- RC रिन्यूअल सर्विस का चयन करें
4. “Renewal of Registration” विकल्प चुनें

आपके सामने आपके वाहन से जुड़ी सभी सेवाओं की सूची आएगी — उसमें से “Renewal of Registration” विकल्प पर क्लिक करें।
- गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर डालें
- गाड़ी की सारी जानकारी अपने आप स्क्रीन पर भर जाएगी
5. आवेदन फॉर्म भरें
अब एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको गाड़ी से संबंधित जानकारी भरनी होगी:
- गाड़ी का मेक और मॉडल
- निर्माण वर्ष
- इंजन और चेसिस नंबर
कोई भी बदलाव (जैसे CNG किट लगवाना आदि)
सभी जानकारी सही और अपडेटेड भरना बहुत जरूरी है।
6. जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें
अब आपको नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी:
- Form 25 (RC नवीकरण के लिए आवश्यक)
- PUC Certificate (प्रदूषण प्रमाणपत्र)
- वाहन बीमा सर्टिफिकेट
- पहचान प्रमाण (आधार, पासपोर्ट, पैन आदि)
- पता प्रमाण (वोटर ID, आधार, बिजली बिल आदि)
- वैधता समाप्त RC की कॉपी
- फिटनेस सर्टिफिकेट (जहाँ आवश्यक हो)
- रोड टैक्स की भुगतान रसीद
- चेसिस और इंजन नंबर की पेंसिल प्रिंट
- वाहन मालिक के हस्ताक्षर
7. RC नवीकरण की फीस का भुगतान करें
दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, आपको ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। यह फीस वाहन के प्रकार (2-व्हीलर, 4-व्हीलर, या कमर्शियल) और राज्य के अनुसार तय होती है।
- भुगतान UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि से किया जा सकता है
8. गाड़ी के निरीक्षण के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें
पेमेंट करने के बाद, आपको नज़दीकी RTO ऑफिस में गाड़ी के फिजिकल निरीक्षण के लिए एक अपॉइंटमेंट लेना होगा।
- तारीख चुनें और ‘Book Now’ पर क्लिक करें
9. निर्धारित दिन RTO में निरीक्षण करवाएं
अपॉइंटमेंट वाले दिन गाड़ी को RTO ले जाएं और ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाएं। अगर आपकी गाड़ी तकनीकी और सुरक्षा मानकों पर खरी उतरती है, तो RTO आपका आवेदन पास कर देगा।
10. नई RC प्राप्त करें
जांच पूरी होने के बाद, आपकी रिन्यू की गई RC पोस्ट के माध्यम से आपके पते पर भेज दी जाएगी। आप चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल से एप्लिकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।
वैधता समाप्त RC नवीकरण कराने के लिए जरूरी दस्तावेज़ (सारांश)
- फॉर्म 25 (नवीकरण के लिए)
- वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट
- वैध बीमा सर्टिफिकेट
- पहचान प्रमाण (Aadhaar, PAN, Passport आदि)
- पता प्रमाण (बिजली बिल, वोटर ID आदि)
- एक्सपायर्ड RC की कॉपी
- फिटनेस सर्टिफिकेट (कमर्शियल गाड़ियों के लिए)
- रोड टैक्स की रसीद
- चेसिस और इंजन नंबर की पेंसिल प्रिंट
- वाहन मालिक का हस्ताक्षर
ध्यान दें: PUC और इंश्योरेंस सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों में से हैं — इन्हें वैध रखना बेहद ज़रूरी है।
RC नवीकरण की स्थिति ऑनलाइन कैसे चेक करें?
RC रिन्यू कराने के बाद, यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि आपका आवेदन किस स्टेज पर है। आप यह जानकारी आसानी से Parivahan Sewa पोर्टल पर ऑनलाइन देख सकते हैं:
चरणबद्ध प्रक्रिया:
- Parivahan Sewa वेबसाइट पर जाएं।
- “Online Services” टैब पर जाएं और “Vehicle Related Services” चुनें।
- अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
- अगली स्क्रीन पर “Status” सेक्शन में जाएं और “Check RC Status” पर क्लिक करें।
यहां आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपका आवेदन प्रोसेस में है, स्वीकृत हो गया है, या फिर कोई अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है।
RC नवीकरण शुल्क
RC नवीकरण की फीस वाहन के प्रकार और पंजीकरण राज्य पर निर्भर करती है। सामान्यतः फीस निम्नानुसार होती है:
| वाहन प्रकार | अनुमानित फीस |
| दोपहिया वाहन | ₹300 - ₹500 |
| चारपहिया प्राइवेट वाहन | ₹600 - ₹1,000 |
| कमर्शियल वाहन | LMV के लिए ₹300, HMV के लिए ₹1,500+ |
यदि RC बहुत लंबे समय से एक्सपायर है, तो जुर्माना अलग से लग सकता है। यह राज्य अनुसार अलग-अलग हो सकता है और हजारों रुपये तक हो सकता है।
RC नवीकरण फॉर्म
- Form 25 RC नवीकरण के लिए सबसे जरूरी फॉर्म है।
- यह फॉर्म आप Parivahan Sewa पोर्टल के “Vehicle Related Forms” सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।
- यह फॉर्म ऑनलाइन या फिजिकल रूप से RTO में सबमिट किया जा सकता है।
RC को ऑनलाइन नवीकरण कराने के फायदे
ऑनलाइन प्रक्रिया पारंपरिक तरीके से कई मायनों में बेहतर है। जानिए क्यों:
- सुविधाजनक: घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं।
- समय की बचत: सिर्फ वाहन निरीक्षण के लिए RTO जाना होता है, बाकी सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है।
- ट्रैकिंग आसान: Parivahan पोर्टल से आप रीयल टाइम में आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
- सुरक्षित पेमेंट: UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए सुरक्षित भुगतान संभव है
- पर्यावरण हितैषी: कागज़ रहित प्रक्रिया से पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ता है।
निष्कर्ष
भारत में RC नवीकरण अब पहले से कहीं आसान हो गया है, खासकर Parivahan Sewa पोर्टल की मदद से। अगर आपकी RC एक्सपायर हो गई है, तो देरी किए बिना इसे रिन्यू करा लें — ताकि आप कानूनी परेशानियों, बीमा अमान्यता, या जुर्माने से बच सकें। एक वैध RC न केवल एक दस्तावेज़ है, बल्कि सड़क पर आपकी सुरक्षा और वैधानिकता का प्रमाण भी है। समय पर रिन्यू कराना हर वाहन मालिक की जिम्मेदारी है।
ज्यादातर नई पेट्रोल गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 15 सालों के लिए जारी होता है। और 15 साल बाद ही प्राइवेट वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता भी खत्म हो जाती है। इसके बाद आपको गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट भी दुबारा बनवाना पड़ता है। अगर आपकी गाड़ी ज्यादा प्रदूषण करने लगी है तो किसी अच्छे मैकेनिक से उसे ठीक करवाकर ही फिटनेस टेस्ट के लिए RTO ले जाना चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने से सम्बन्धित ज्यादा जानकारी के लिए हमारा आर्टिकल गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना चाहते हैं? जानिए आसान तरीका पढ़ें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
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