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How To Transfer Vehicle Registration From One State To Another with Cost
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एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कैसे करें: जानें पूरी प्रक्रिया

18 Jun 2025
Key highlights
  • 1
    जानिए रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर के लिए जरूरी प्रक्रिया और दस्तावेज़
  • 2
    वाहन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर को आसान बनाने के लिए जरूरी टिप्स
  • 3
    सभी जरूरी दस्तावेज़ ठीक से भरें और हस्ताक्षर करना न भूलें
आउटलाइन

अगर आप किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहे हैं या अपनी पुरानी कार किसी और को बेच रहे हैं, तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराना ज़रूरी होता है — चाहे नया राज्य हो या नया मालिक। यदि आप ऐसा नहीं करते, तो बाद में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, या किसी कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपने जिस कार को बेचा है, वह नए मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं हुई है और उस गाड़ी से दुर्घटना या अपराध होता है, तो आप ज़िम्मेदार ठहराए जा सकते हैं।

 

हर राज्य का आरटीओ (RTO) इस प्रक्रिया के लिए अलग नियमों का पालन करता है, इसलिए नियम और प्रक्रिया राज्यों के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है। इसलिए, यह समझना ज़रूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कैसे किया जाता है और इसके लिए कौन-कौन से डॉक्युमेंट्स चाहिए।

 

यहां हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप गाइड देंगे जिसमें सभी ज़रूरी दस्तावेज़, NOC और Non-Migration Certificate (NMC) से जुड़े खर्च, और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी शामिल हैं।

 

एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर के लिए आवश्यक दस्तावेज़

 

Documents required for RC transfer

 

नीचे दी गई तालिका में वे सभी दस्तावेज़ दिए गए हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में कार का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने के लिए आवश्यक हैं।

 

दस्तावेज़ का प्रकारआवश्यक दस्तावेज़
व्यक्तिगत दस्तावेज़PAN कार्ड (1 सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी)
 पता प्रमाण (Address Proof) (1 सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी)
 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ (2 कॉपी)
RTO दस्तावेज़ (गाड़ी बेचते समय)Form 28 (3 कॉपी, चेसिस नंबर की छाप के साथ)
 Form 29 (2 कॉपी)
 Form 30 (2 कॉपी)
 Form 35 और बैंक से NOC (1 कॉपी)
 बिक्री एफिडेविट (1 कॉपी)
 क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (1 कॉपी)
गाड़ी से जुड़े दस्तावेज़RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) अनिवार्य
 PUC (प्रदूषण प्रमाण पत्र) अनिवार्य
 बीमा प्रमाण पत्र अनिवार्य
 बीमा ट्रांसफर का आवेदन (यदि लागू हो)
 कार का इनवॉइस (यदि RC डिटेल्स में गड़बड़ी हो)
अतिरिक्त दस्तावेज़ (इंटरस्टेट ट्रांसफर)मूल राज्य से NOC (अनिवार्य)
 नए राज्य में रोड टैक्स भुगतान की रसीद (अनिवार्य)

 

वाहन का मालिकाना हक ट्रांसफर करने की प्रक्रिया

 

1. एक ही राज्य में वाहन का ट्रांसफर करने की प्रक्रिया

 

अगर आप अपनी कार उसी राज्य के किसी व्यक्ति को बेच रहे हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

 

  • Form 29 (वाहन स्वामित्व ट्रांसफर की सूचना) और Form 30 (स्वामित्व ट्रांसफर का आवेदन) प्राप्त करें। ये फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकते हैं या RTO से लिए जा सकते हैं। 
  • दोनों फॉर्म्स को भरें और यह सुनिश्चित करें कि खरीदार और विक्रेता की सारी डिटेल्स सही हैं। Form 29 की दो प्रतियाँ आवश्यक हैं। 
  • Form 29 और Form 30 दोनों पर खरीदार और विक्रेता के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। 
  • नीचे दिए गए दस्तावेज़ों के साथ वाहन को RTO में फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए पेश करें: 
    • Form 29 (दो प्रतियाँ) 
    • Form 30 
    • मूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) 
    • प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) 
    • वैध बीमा प्रमाण पत्र 
    • खरीदार का पता प्रमाण 
    • खरीदार की पासपोर्ट साइज फ़ोटो 
  • ट्रांसफर फीस और रोड टैक्स का भुगतान करें।
     

इन स्टेप्स के बाद, सभी दस्तावेज़ों की पुष्टि होने पर RTO खरीदार के नाम से नया RC जारी करेगा।

 

लागत कितनी आती है?

 

समान राज्य में ट्रांसफर की स्थिति में रोड टैक्स के अलावा ट्रांसफर फीस, स्मार्ट कार्ड फीस और पोस्टल फीस देनी होती है। सामान्यतः ट्रांसफर फीस ₹300 होती है, लेकिन यह राज्य के अनुसार भिन्न हो सकती है।

 

2. एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया

 

अगर आप अपनी कार किसी अन्य राज्य में बेच रहे हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स अपनाएं:

 

  • Form 28 भरकर वाहन के पंजीकृत RTO में जमा करें और No Objection Certificate (NOC) प्राप्त करें।
  • यदि वाहन पर लोन है, तो बैंक से भी NOC प्राप्त करना होगा और उसे Form 28 के साथ RTO में जमा करना होगा। 
  • पुलिस और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं है।
  • वाहन को नए राज्य में स्थानांतरित करें।
     

नए राज्य के RTO में नीचे दिए गए दस्तावेज़ जमा करके नई रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें:

 

  • Form 29 (दो प्रतियाँ) 
  • Form 30 
  • मूल RC 
  • पुराने RTO से प्राप्त NOC 
  • PUC सर्टिफिकेट 
  • वैध बीमा प्रमाण पत्र 
  • खरीदार का पता प्रमाण 
  • खरीदार की पासपोर्ट साइज फोटो 
  • नए राज्य के RTO में वाहन को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें 
  • ट्रांसफर फीस और रोड टैक्स का भुगतान करें
     

सभी दस्तावेज़ प्रोसेस हो जाने पर नए राज्य का RTO खरीदार के नाम से नया RC जारी करेगा।

 

एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन ट्रांसफर की लागत

 

कार की एक्स-शोरूम कीमत के अनुसार रोड टैक्स अलग-अलग राज्यों में अलग होता है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त शुल्क भी लग सकता है। इनकी विस्तृत जानकारी नीचे दी गई तालिका में दी जाएगी -

 

विभिन्न राज्यों में ट्रांसफर की लागत

 

राज्यएनएमसी राशि (₹ में)वैधता (दिनों में)एनओसी रद्द करने की राशि (₹ में)वैधता (दिनों में)
दिल्ली5,000305,00030
हरियाणा1,50073,00010
उत्तर प्रदेश10,00077,00010
महाराष्ट्र3,000710
कर्नाटक6,500*712,500*10
हैदराबाद3,00074,00010

* राज्यों के अनुसार कर में बदलाव संभव है।

 

विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त शुल्क

 

राज्यरोड टैक्स (पेट्रोल)रोड टैक्स (डीजल)अतिरिक्त शुल्क
आंध्र प्रदेश

₹10 लाख से कम - 12%

₹10 लाख से ज़्यादा - 14%

₹10 लाख से कम - 12%

₹10 लाख से ज़्यादा - 14%

दूसरी गाड़ी खरीदने पर +2% अतिरिक्त आरटीओ टैक्स
चंडीगढ़

₹20 लाख से कम - 6%

₹20 लाख से ज़्यादा - 8%

₹20 लाख से कम - 6%

₹20 लाख से ज़्यादा - 8%

दिल्ली

₹6 लाख से कम - 4%

₹6-10 लाख - 7%

₹10 लाख से ज़्यादा - 10%

₹6 लाख से कम - 5%

₹6-10 लाख - 8.75%

₹10 लाख से ज़्यादा - 12.5%

नगर निगम पार्किंग शुल्क लागू

₹4 लाख से कम – ₹2,000

₹4 लाख से अधिक – ₹4,000

हरियाणा

₹6 लाख से कम - 5%

₹6-20 लाख - 8%

₹20 लाख से ज़्यादा - 10%

₹6 लाख से कम - 5%

₹6-20 लाख - 8%

₹20 लाख से ज़्यादा - 10%

क्षेत्रीय आधार पर शुल्क
कर्नाटक

₹5 लाख से कम - 15%

₹5-10 लाख - 16%

₹10-20 लाख - 19%

₹20 लाख से ज़्यादा - 20%

₹5 लाख से कम - 15%

₹5-10 लाख - 16%

₹10-20 लाख - 19%

₹20 लाख से ज़्यादा - 20%

महाराष्ट्र

₹10 लाख से कम - 9%

₹10-20 लाख - 10%

₹20 लाख से ज़्यादा - 11%

₹10 लाख से कम - 11%

₹10-20 लाख - 12%

₹20 लाख से ज़्यादा - 13%

सीएनजी के लिए

₹10 लाख से कम – 5%

₹10-20 लाख – 6%

पंजाबसभी गाड़ियों के लिए - 6%सभी गाड़ियों के लिए - 6%
उत्तर प्रदेश₹10 लाख से कम - 8%₹10 लाख से कम - 8%अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं

 

मृत व्यक्ति की गाड़ी के स्वामित्व को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया

 

अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उनके नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी को परिवार के किसी सदस्य के नाम ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

 

  1. सबसे पहले, मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) प्राप्त करें। 
  2. फिर, आपको कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र (Legal Heir Certificate) लेना होगा, जिसे नगर निगम या स्थानीय प्रशासन जारी करता है। यह दस्तावेज़ साबित करता है कि आप गाड़ी के वैध उत्तराधिकारी हैं। 
  3. इसके बाद एक हलफनामा (Affidavit) तैयार करें, जिसमें यह घोषणा हो कि आप मृतक के वैध उत्तराधिकारी हैं और वाहन का स्वामित्व आपके नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। 
  4. फॉर्म 31 भरें, जो वाहन के स्वामित्व को उत्तराधिकारी के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसमें मृतक और उत्तराधिकारी दोनों की जानकारी देनी होती है। यह फॉर्म आप ऑनलाइन या आरटीओ कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। 

 

आरटीओ को जमा करने वाले दस्तावेज़:

 

  • फॉर्म 31 
  • गाड़ी का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) 
  • मृत्यु प्रमाण पत्र 
  • कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र 
  • वैध इंश्योरेंस सर्टिफिकेट 
  • पीयूसी (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट 
  • उत्तराधिकारी का एड्रेस प्रूफ 
  • उत्तराधिकारी के पासपोर्ट साइज फोटो
     
  1. उपरोक्त सभी दस्तावेज़ों के साथ आरटीओ में ₹300 (लगभग) का ट्रांसफर शुल्क जमा करें। यह राशि राज्य के अनुसार थोड़ी ऊपर-नीचे हो सकती है।
     
  2. जब सभी दस्तावेज़ आरटीओ द्वारा सत्यापित और स्वीकृत हो जाते हैं, तो नई आरसी (Registration Certificate) उत्तराधिकारी के नाम जारी कर दी जाती है।
     

नीलामी में खरीदे गए वाहन के स्वामित्व को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया

 

अगर आपने किसी सार्वजनिक नीलामी (Public Auction) में वाहन खरीदा है, तो उसके स्वामित्व को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करें:

 

  1. सबसे पहले, नीलामी आयोजित करने वाली संस्था से आधिकारिक नीलामी प्रमाणपत्र (Auction Certificate) प्राप्त करें। यह दस्तावेज़ साबित करता है कि आपने वाहन को वैध रूप से नीलामी में खरीदा है।
     
  2. अब फॉर्म 32 भरें। यह वाहन के स्वामित्व को नीलामी में खरीदने वाले व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक होता है। इस फॉर्म में खरीदार और नीलामी की जानकारी भरनी होती है। यह फॉर्म आप RTO ऑफिस से या ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। 

 

आरटीओ में जमा करने वाले दस्तावेज़:

 

  • फॉर्म 32 
  • ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) 
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि नीलामी मृत व्यक्ति की संपत्ति से हुई है) 
  • कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) 
  • वैध इंश्योरेंस सर्टिफिकेट 
  • पीयूसी सर्टिफिकेट 
  • खरीदार का पता प्रमाण (Address Proof) 
  • खरीदार की पासपोर्ट साइज फोटो
     
  1. उपरोक्त सभी दस्तावेज़ जमा करने के बाद, आपको वाहन को RTO में निरीक्षण (Inspection) के लिए प्रस्तुत करना होगा।
     
  2. फिर ₹300 (लगभग) का स्वामित्व ट्रांसफर शुल्क जमा करें। यह राशि राज्य के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है।
     
  3. जब सभी दस्तावेज़ सत्यापित हो जाते हैं, तो नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) खरीदार के नाम जारी कर दिया जाता है।
     

वाहन आरसी ट्रांसफर में कितना समय लगता है?

 

आमतौर पर, वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने में लगभग 60 से 90 कार्य दिवस लगते हैं। यह समय सीमा कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि दस्तावेजों की पूर्णता और सटीकता, आरटीओ की कार्यक्षमता, सार्वजनिक अवकाश और अन्य कारक जैसे लंबित कार्य या अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता।

 

आरसी ट्रांसफर की स्थिति कैसे जांचें?

 

नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके आप अपने RC ट्रांसफर की स्थिति ऑनलाइन जान सकते हैं:

 

  1. परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट Parivahan Sewa पर जाएं।
     
  2. ‘Online Services’ सेक्शन में जाकर ‘Vehicle-related Services’ चुनें।
     
  3. राज्य और आरटीओ सेलेक्ट करें।
     
  4. ‘Know your application status’ विकल्प पर क्लिक करें।
     
  5. अपना एप्लीकेशन नंबर और आवश्यक जानकारी भरें।
     
  6. सबमिट करते ही आपको अपने आरसी ट्रांसफर की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी। 

 

आरसी ट्रांसफर के दौरान ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें

 

राज्य बदलने पर टैक्स और औपचारिकताएं भी बदलती हैं

 

भारत में हर राज्य का टैक्स स्ट्रक्चर अलग होता है। दिल्ली जैसे राज्यों में म्यूनिसिपल पार्किंग चार्ज भी लग सकता है। नए राज्य की कर नीति और प्रक्रियाओं को अच्छे से जान लें और रोड टैक्स का भुगतान ज़रूर करें।

 

रजिस्ट्रेशन नंबर बनाए रखने के विकल्प

 

आप पुराने वाहन नंबर को बनाए रख सकते हैं, लेकिन यह RTO की स्वीकृति और उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसके लिए स्थानीय आरटीओ से संपर्क करना जरूरी है।

 

तय समयसीमा का पालन करें

 

समय पर सभी डॉक्युमेंट्स जमा करें, फीस भरें और अगर अतिरिक्त सत्यापन की ज़रूरत हो तो वह भी पूरा करें। विलंब से जुर्माना या कानूनी दिक्कत हो सकती है।

 

आरटीओ से संपर्क बनाए रखें

 

अपने पुराने और नए राज्य दोनों के आरटीओ से जुड़े रहें। किसी भी जानकारी या मार्गदर्शन के लिए RTO ही आपकी सबसे विश्वसनीय सहायता होगी।

 

इंश्योरेंस और रोड टैक्स जानकारी अपडेट करें

 

ट्रांसफर प्रोसेस पूरा होने के बाद, इंश्योरेंस पॉलिसी को नए रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अपडेट करवाएं। नई इंश्योरेंस कॉपी प्राप्त करना न भूलें।

 

एनओसी की वैधता जानें

 

एनओसी (No Objection Certificate) की वैधता सामान्यतः 3 से 6 महीने होती है। तय सीमा में प्रक्रिया पूरी करें, नहीं तो नया एनओसी बनवाना पड़ेगा।

 

CARS24 की आरटीओ सेवा

 

आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया अक्सर थकाने वाली और पेचीदा हो सकती है, खासकर जब आपको पार्टी पेशी के लिए बुलाया जाए। पार्टी पेशी वह प्रक्रिया है जिसमें आरटीओ यह सुनिश्चित करता है कि आप वाहन बेचने के लिए अधिकृत हैं। CARS24 की पेशेवर आरसी ट्रांसफर सेवाएं इस पूरी प्रक्रिया को आपके लिए आसान बना देती हैं। हम आपके डॉक्युमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स और जरूरत पड़ने पर घर पर सहायता भी मुहैया कराते हैं। जहां दूसरे एजेंट सिर्फ डॉक्युमेंट्स के लिए ₹7,000 तक लेते हैं, वहीं CARS24 पर पूरी सेवा सिर्फ ₹3,000 में मिल सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सभी को बड़ा करें
Q. मैं Parivahan पोर्टल पर आरसी स्टेटस कैसे चेक करूं?
Q. अगर मेरी आरसी खो जाए तो क्या करें?
Q. अगर किसी ने नई स्टेट में आरसी ट्रांसफर नहीं करवाया तो क्या होगा?
Q. अगर गाड़ी पर लोन चल रहा हो तो क्या करें?
Q. क्या मुझे इंश्योरेंस कंपनी को भी सूचित करना चाहिए?
Q. आरसी ट्रांसफर प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
Q. क्या आरसी ट्रांसफर ऑनलाइन हो सकता है?
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