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हैदराबाद में गाड़ी का मालिकाना हक कैसे ट्रांसफर करें? RC ट्रांसफर के आसान तरीके
- 1हैदराबाद में गाड़ी की RC ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया चरण-दर-चरण समझें
- 2जानिए RC स्वामित्व ट्रांसफर के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं
- 3RC ट्रांसफर करते समय कौन-कौन से शुल्क देने होते हैं – पूरी फीस डिटेल जानें
- हैदराबाद में RC ट्रांसफर के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- वाहन मालिक की मृत्यु पर परिवार में RC ट्रांसफर कैसे करें?
- सार्वजनिक नीलामी में खरीदी गई गाड़ी के लिए ट्रांसफर दस्तावेज़
- हैदराबाद में RC ट्रांसफर की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
- अगर वाहन दूसरे राज्य/अलग RTO क्षेत्र से है?
- ऑफलाइन मोड से हैदराबाद में RC ट्रांसफर
- मौजूदा लोन और बकाया की प्रक्रिया
- हैदराबाद के RTO कार्यालयों की सूची
- हैदराबाद RTO के कार्य
- हैदराबाद में RC ट्रांसफर की स्थिति कैसे जांचें?
- हैदराबाद में RC ट्रांसफर की फीस
- हैदराबाद में RC ट्रांसफर करते समय ध्यान देने योग्य बातें
- Cars24 RTO सेवाएं
- निष्कर्ष
हैदराबाद, जिसे 'साइबराबाद' के नाम से भी जाना जाता है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा IT हब है, जहां कई मल्टीनेशनल IT कंपनियों के हेडक्वार्टर स्थित हैं। चारमीनार, गोलकोंडा किला, चोमहल्ला पैलेस जैसी ऐतिहासिक धरोहरों और स्वादिष्ट हैदराबादी व्यंजनों के कारण यह शहर हर साल हज़ारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। 2023 तक 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले हैदराबाद में 77 लाख से अधिक पंजीकृत वाहन हैं, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है।
हालाँकि, हैदराबाद में किसी कार को खरीदना या बेचना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। वाहन की कानूनी स्वामित्व (Ownership) और मालिक के नाम का औपचारिक ट्रांसफर इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है — जो न केवल ज़रूरी है बल्कि कानूनी झंझटों और जुर्माने से बचने के लिए अनिवार्य भी है।
हैदराबाद में वाहन के स्वामित्व को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि कुछ मामलों में, भले ही आप ऑनलाइन आवेदन करें, आपको एक बार संबंधित RTO कार्यालय में जाकर दस्तावेज़ों का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ सकता है।
इस गाइड के माध्यम से हम आपको हैदराबाद में RC ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे — जिसमें शामिल है:
- स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन आवेदन
- मोबाइल ऐप और तेलंगाना परिवहन वेबसाइट का उपयोग
- आवश्यक फॉर्म और दस्तावेज़ अपलोड करना
- एप्लिकेशन स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक करना
…और भी बहुत कुछ।
हैदराबाद में RC ट्रांसफर के लिए आवश्यक दस्तावेज़
वाहन का स्वामित्व ट्रांसफर करने के तीन मुख्य कारण हो सकते हैं:
- किसी तीसरे व्यक्ति को सामान्य बिक्री
- वाहन मालिक की मृत्यु
- सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीद
इनमें से हर स्थिति के लिए अलग-अलग दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। इस भाग में हम सामान्य बिक्री के केस को कवर करेंगे।
जब वाहन की सामान्य बिक्री की जाती है (तीसरे पक्ष को)
यदि वाहन उसी राज्य या RTO सीमा के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है, तो निम्नलिखित फॉर्म और दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- फॉर्म 29 (भरे हुए और हस्ताक्षरित)
- फॉर्म 30 (भरे हुए और हस्ताक्षरित)
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) या RC बुक
- इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
- वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट
- पैन कार्ड (बिक्रीकर्ता और खरीदार दोनों) या फॉर्म 60 / फॉर्म 61
- चेसिस और इंजन की पेंसिल प्रिंट
- खरीदार की जन्मतिथि का प्रमाण
- पता प्रमाण (जैसे आधार कार्ड)
- खरीदार का स्व-घोषणा पत्र (undertaking)
- पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
- टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट
यदि वाहन किसी अन्य राज्य या RTO क्षेत्र में ट्रांसफर हो रहा हो
तब उपरोक्त दस्तावेज़ों के अलावा नीचे दिए गए में से कोई एक आवश्यक है:
- नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) — फॉर्म 28 (भरे हुए और हस्ताक्षरित)
या - RTO द्वारा NOC देने से इनकार करने का आदेश (फॉर्म 28 के साथ)
या - यदि NOC या आदेश नहीं मिला है, तो विक्रेता को यह घोषित करना होगा कि उन्हें ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, और साथ में उस RTO से प्राप्त रसीद या पोस्टल एक्नॉलेजमेंट देना होगा जहाँ NOC के लिए आवेदन भेजा गया था।
RTO से जुड़े इन फॉर्म्स के महत्व और उपयोग को समझने के लिए आप संबंधित ब्लॉग को भी देख सकते हैं।
वाहन मालिक की मृत्यु पर परिवार में RC ट्रांसफर कैसे करें?
अगर वाहन के मालिक की मृत्यु हो गई हो, तो स्वामित्व को उत्तराधिकारी (परिवार के सदस्य) के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की जरूरत होती है:
- फॉर्म 31 (RTO से प्राप्त, भरा और हस्ताक्षरित)
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC बुक)
- इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल मालिक का)
- वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC)
- पैन कार्ड (खरीदार और विक्रेता) या फॉर्म 60/61
- चेसिस और इंजन की पेंसिल प्रिंट
- उत्तराधिकारी की जन्मतिथि का प्रमाण
- पता प्रमाण (आधार कार्ड)
- मृतक मालिक का सिग्नेचर पहचान प्रमाण
- फॉर्म 20 पर वाहन का निरीक्षण
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- उत्तराधिकारी प्रमाण (लीगल हीर एफिडेविट)
सार्वजनिक नीलामी में खरीदी गई गाड़ी के लिए ट्रांसफर दस्तावेज़
यदि वाहन सार्वजनिक नीलामी में खरीदा गया है, तो इन अतिरिक्त दस्तावेज़ों की जरूरत होगी:
- फॉर्म 32 (भरा और हस्ताक्षरित)
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC बुक)
- इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
- बिक्री की पुष्टि करने वाला सर्टिफिकेट या आदेश (नीलामी अधिकृत व्यक्ति द्वारा साइन किया हुआ)
- वाहन की नीलामी के लिए केंद्र/राज्य सरकार द्वारा अधिकृत आदेश की प्रमाणित प्रति
- वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट
- पैन कार्ड (क्रेता और विक्रेता) या फॉर्म 60 / फॉर्म 61
- चेसिस और इंजन की पेंसिल प्रिंट
- खरीदार की जन्मतिथि का प्रमाण
- पता प्रमाण (आधार कार्ड)
- खरीदार की अंडरटेकिंग
- पासपोर्ट साइज फोटो
हैदराबाद में RC ट्रांसफर की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
हैदराबाद में RC ट्रांसफर के तीन विकल्प हैं:
- T App Folio मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर
- तेलंगाना परिवहन वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर (RTO विज़िट के साथ)
- पूर्णत: ऑफलाइन प्रक्रिया
मोबाइल ऐप (T App Folio) से RC ट्रांसफर
स्टेप 1: आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें (नॉर्मल सेल, मृत्यु या नीलामी के अनुसार)।
स्टेप 2: Google Play Store या Apple App Store से T App Folio ऐप डाउनलोड करें।
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स्टेप 3: मोबाइल नंबर और ईमेल ID से ऐप में रजिस्टर करें।
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स्टेप 4: ‘Transport Department - RTA’ विकल्प पर टैप करें।
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स्टेप 5: मेन्यू में से ‘Registration’ चुनें, फिर ‘Transfer of Ownership of Vehicle’ विकल्प पर जाएं।
स्टेप 6: “Seller” या “Buyer” विकल्प चुनें, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें।
स्टेप 7: सभी आवश्यक जानकारी भरें और स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करें।
स्टेप 8: RC ट्रांसफर फीस ऑनलाइन भुगतान करें।
तेलंगाना ट्रांसपोर्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ट्रांसफर
स्टेप 1: आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें और स्कैन कर लें।
स्टेप 2: Telangana Transport वेबसाइट पर जाएं और Transfer of Ownership विकल्प चुनें।
स्टेप 3: ‘Continue to Slot Booking’ पर क्लिक करें।
स्टेप 4: "Transfer of Ownership" चुनें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।
स्टेप 5: वाहन और मालिक की जानकारी सत्यापित करें, फिर नए मालिक का विवरण जोड़ें।
स्टेप 6: RTO विज़िट के लिए स्लॉट बुक करें।
स्टेप 7: सभी दस्तावेज़ अपलोड करें।
स्टेप 8: फीस का ऑनलाइन भुगतान करें और रसीद प्रिंट करें।
स्टेप 9: नियुक्ति की तारीख पर RTO जाएं, फिजिकल वेरिफिकेशन और अंतिम सबमिशन करें।
25-30 दिनों के भीतर RC ट्रांसफर पूरा हो जाएगा।
अगर वाहन दूसरे राज्य/अलग RTO क्षेत्र से है?
ऐसे में वाहन को हैदराबाद में री-रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा, जिसमें रोड टैक्स देना पड़ता है (मूल इनवॉइस वैल्यू पर आधारित)।
RC ट्रांसफर पूरा होने के बाद, पिछले राज्य में जमा रोड टैक्स को रिफंड के लिए क्लेम भी किया जा सकता है।
रोड टैक्स रिफंड के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- बैंक विवरण और पता सहित रिफंड अनुरोध पत्र
- हस्ताक्षरित फॉर्म 16 या ITR (व्यवसाय के लिए)
- नया PUC सर्टिफिकेट
- फॉर्म 28 की कॉपी
- फॉर्म 20 और फॉर्म 27 (भरे हुए और हस्ताक्षरित)
- नए रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ इंश्योरेंस
- पुराने राज्य का टैक्स भुगतान रसीद
- एक राज्य से दूसरे राज्य स्थानांतरण का प्रमाण
- नए और पुराने RC की कॉपी
ऑफलाइन मोड से हैदराबाद में RC ट्रांसफर
अगर आप ऑफलाइन तरीका अपनाना चाहते हैं:
- सभी आवश्यक फॉर्म और दस्तावेज़ तैयार करें
- संबंधित RTO कार्यालय में जाकर आवेदन करें
- फीस का भुगतान करें और रसीद प्राप्त करें
- RC ट्रांसफर 30 दिनों के भीतर पूरा हो जाएगा
मौजूदा लोन और बकाया की प्रक्रिया
RC ट्रांसफर आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि गाड़ी पर कोई बकाया लोन या चालान लंबित न हो।
- अगर वाहन लोन लिया गया है, तो वही नए खरीदार को ट्रांसफर किया जा सकता है, बशर्ते उनकी क्रेडिट/ CIBIL स्कोर अच्छा हो।
- स्वामित्व ट्रांसफर के बाद, बैंक या फाइनेंस कंपनी को सूचित करना जरूरी है ताकि वे लोन को नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर कर सकें।
अगर लोन प्री-पेमेंट करके गाड़ी बेचना चाहते हैं:
- आपको फॉर्म 35 (Hire Purchase/Lease/Hypothecation समाप्ति सूचना) भरकर RTO में जमा करना होगा।
- यह प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से की जा सकती है।
सभी चालान चुकाना जरूरी है:
eChallan चेक और भुगतान कैसे करें:
- eChallan पोर्टल पर जाएं
- वाहन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस या चालान नंबर से खोजें
- ‘Get Detail’ पर क्लिक करें
- ऑनलाइन भुगतान कर चालान क्लियर करें
हैदराबाद के RTO कार्यालयों की सूची
कोड | जिला | क्षेत्र |
TG09 | हैदराबाद सेंट्रल | खैरताबाद |
TG10 | हैदराबाद नॉर्थ | सिकंदराबाद |
TG11 | हैदराबाद ईस्ट | मलकपेट |
TG12 | हैदराबाद साउथ | किशनबाग |
TG13 | हैदराबाद वेस्ट | टोलिचौकी |
TG14 | आरक्षित | हैदराबाद |
हैदराबाद RTO के कार्य
- वाहन पंजीकरण (Registration)
- ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना और रिन्यू करना
- वाहन फिटनेस परीक्षण
- रोड टैक्स वसूली
- ट्रांसपोर्ट नियमों का पालन
- परमिट जारी करना
- प्रदूषण मानकों की पुष्टि
- RC ट्रांसफर
- DL और RC में पता अपडेट
- DL/RC से संबंधित अन्य सेवाएं
हैदराबाद में RC ट्रांसफर की स्थिति कैसे जांचें?
- Telangana Transport वेबसाइट पर जाएं
- ‘Online Transactions’ → ‘Registration’ → ‘Application Status’ पर क्लिक करें
- आवेदन संख्या या वाहन नंबर डालकर स्टेटस देखें
हैदराबाद में RC ट्रांसफर की फीस
चारपहिया वाहनों के लिए:
विवरण | राशि |
स्वामित्व ट्रांसफर शुल्क | ₹300 |
स्मार्ट कार्ड शुल्क | ₹200 |
पोस्टल शुल्क | ₹30 |
कुल शुल्क | ₹530 |
दोपहिया वाहनों के लिए:
विवरण | राशि |
स्वामित्व ट्रांसफर शुल्क | ₹150 |
स्मार्ट कार्ड शुल्क | ₹200 |
पोस्टल शुल्क | ₹30 |
कुल शुल्क | ₹380 |
हैदराबाद में RC ट्रांसफर करते समय ध्यान देने योग्य बातें
- सभी फॉर्म और दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें
- फॉर्म में सही और स्पष्ट जानकारी भरें
- किसी भी चालान या टैक्स बकाया को पहले क्लियर करें
- सभी दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करने लायक हों
- वाहन का बीमा वैध हो
- एप्लिकेशन स्टेटस ऑनलाइन चेक करते रहें
- RTO अपॉइंटमेंट मिस न करें
Cars24 RTO सेवाएं
RC ट्रांसफर के लिए इतने सारे फॉर्म और दस्तावेज़ होने से प्रक्रिया जटिल हो सकती है। किसी भी गलती पर आपको RTO का चक्कर लगाना पड़ सकता है।
Cars24 की RTO सेवाएं सिर्फ ₹3,000 की नाममात्र फीस पर पूरी दस्तावेज़ी प्रक्रिया में आपकी मदद करती हैं — जो कि बाज़ार के अन्य एजेंटों द्वारा लिए जाने वाले ₹7,000 से कहीं सस्ती और विश्वसनीय है।
निष्कर्ष
हैदराबाद में RC ट्रांसफर की प्रक्रिया पहली बार करने वालों के लिए थोड़़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है — खासकर ऑफलाइन मोड में। फॉर्म भरना, दस्तावेज़ इकट्ठा करना, अपॉइंटमेंट लेना, RTO जाना — सब कुछ समय और धैर्य मांगता है।
CARS24 का उद्देश्य है कि वाहन खरीद/बिक्री का अनुभव आसान हो और यही कारण है कि हमने यह पूरी गाइड बनाई है — ताकि आपकी RC ट्रांसफर प्रक्रिया तेज़, आसान और बिना झंझट के पूरी हो।
साथ ही, आप हमारे Used Car Valuation Tool का उपयोग करके भारत में किसी भी कार की रीसैल वैल्यू भी जान सकते हैं। ये तो हुई RC ट्रांसफर की बात। पर अगर आप किसी से सेकंड हैंड कार खरीद रहे हैं तो आपको उसकी ऐक्सीडेंट हिस्ट्री पता होनी चाहिए। क्योंकि ज्यादातार विक्रेता अपने वाहन की दुर्घटना जानकारी छुपाते हैं। और अगर वो कार भयंकर दुर्घटना का शिकार हुई हो तो उसे खरीदना आपके लिए आफत को आमंत्रण देने जैसा है। ऐसी ही किसी परेशानी से बचना हो तो अभी हमारा आर्टिकल गाड़ी खरीदने से पहले जानें उसका एक्सीडेंट हिस्ट्री – आसान तरीका 2025 पढ़ें।