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RC transfer in Delhi
RC transfer in Delhi

2025 में दिल्ली में गाड़ी की RC ट्रांसफर कैसे करें? आसान और कानूनी तरीका

23 Jul 2025
Key highlights
  • 1
    दिल्ली में वाहन की RC ट्रांसफर करवाने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया जानें
  • 2
    आरसी ट्रांसफर के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट और फॉर्म ज़रूरी हैं – जानिए पूरी डिटेल
  • 3
    परिवहन वेबसाइट से ऑनलाइन आरसी ट्रांसफर की स्थिति कैसे ट्रैक करें – जानें पूरा तरीका
आउटलाइन

आजकल दिल्ली के हर दूसरे आदमी को RTO से रूबरू होना पड़ता है। उसका कारण एक तो नया वाहन खरीदने पर पुराना वाहन बेचना और दूसरा दिल्ली में प्रदूषण के चलते वाहनों के रजिस्ट्रेशन की वैधता को सरकार द्वारा कम करना है। ऊपर से अगर आपकी गाड़ी डीजल है तो आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन मात्र 10 साल में खत्म हो जाएगा। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए आपको आरसी ट्रांसफर के प्रोसेस को समझना जरूरी है। क्योंकि RC ट्रांसफर ना करवाने के केस में वाहन के चालान और जुर्माने की की सारी जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। तो चलिए आज आरसी ट्रांसफर की जरूरतों और प्रक्रिया को विस्तार से पढ़ते हैं।

 

क्यों ज़रूरी है आरसी ट्रांसफर?

 

अगर आपने अपनी पुरानी गाड़ी किसी और को बेच दी है, लेकिन RC ट्रांसफर नहीं करवाया है, तो:

 

  • उस गाड़ी से जुड़ा कोई चालान या दुर्घटना आपकी ज़िम्मेदारी मानी जा सकती है।
  • अगर गाड़ी का इस्तेमाल किसी अपराध में हुआ, तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 

 

और अगर आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं और RC ट्रांसफर नहीं करवाते, तो:

 

  • किसी हादसे या चोरी की स्थिति में आप बीमा क्लेम नहीं कर पाएंगे।
     

इसलिए, चाहे आप गाड़ी बेच रहे हों या खरीद रहे हों, आरसी ट्रांसफर करवाना अनिवार्य है।

 

दिल्ली में आरसी ट्रांसफर के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

 

गाड़ी का मालिकाना हक ट्रांसफर करवाने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है:

 

  • मूल वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) 
  • बीमा प्रमाण पत्र (Insurance copy) 
  • पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट की कॉपी 
  • खरीदार और विक्रेता दोनों के आधार कार्ड की कॉपी 
  • अगर गाड़ी लोन पर ली गई थी तो बैंक का NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) 
  • ट्रैफिक डिपार्टमेंट से NOC 
  • फॉर्म 29 - विक्रेता द्वारा भरा हुआ 
  • फॉर्म 28 - अगर गाड़ी किसी दूसरे आरटीओ क्षेत्र में ट्रांसफर हो रही है 
  • फॉर्म 30 - नए मालिक की जानकारी के साथ
     

नोट: बिक्री या खरीद के 30 दिनों के अंदर आरसी ट्रांसफर करवाना अनिवार्य होता है। और अगर आपने कार दूसरे राज्य के व्यक्ति से खरीदी है तो आपको उस राज्य के आरटीओ से एनओसी भी लेनी पड़ेगी। एनओसी लेने का पूरा प्रोसीजर हमारे आर्टिकल RTO से NOC लेना है? जानिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया में पढ़ें।

 

आप यह प्रक्रिया दो तरीकों से पूरी कर सकते हैं:

 

  1. परिवहन पोर्टल (parivahan.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आरसी ट्रांसफर करें। 
  2. संबंधित RTO कार्यालय जाकर ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी करें। 

 

कुछ विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त दस्तावेज़ों की आवश्यकता:

 

  • PAN कार्ड न हो तो फॉर्म 60 भरना जरूरी है। 
  • यदि आय केवल कृषि से होती है, और PAN नहीं है, तो फॉर्म 61 भरना होगा। 
  • यदि गाड़ी की आरसी ट्रांसफर परिवार के सदस्य को मृत्यु के कारण हो रही है, तो फॉर्म 31 ज़रूरी है। 
  • अगर गाड़ी किसी फाइनेंस कंपनी के अंतर्गत लीज/हायर पर है, तो फॉर्म 35 अनिवार्य होगा।

 

दिल्ली में आरसी ट्रांसफर कैसे करें: स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया और ज़रूरी बातें

 

दिल्ली में वाहन का मालिकाना हक (RC) ट्रांसफर करवाना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी चालान, बीमा क्लेम या कानूनी परेशानी से बचा जा सके। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। नीचे हम आपको आसान भाषा में स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दे रहे हैं।

 

आरसी ट्रांसफर के लिए स्टेप्स

 

ट्रांसफर प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वाहन की रजिस्ट्रेशन उसी RTO में ट्रांसफर हो रही है या किसी दूसरे RTO के अंतर्गत। अगर गाड़ी उसी RTO के क्षेत्र में ट्रांसफर हो रही है, तो Form 28 (NOC) की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर दूसरे राज्य या RTO क्षेत्र में ट्रांसफर करना है, तो NOC के लिए Form 28 भरकर पहले वाले RTO में जमा करना जरूरी होता है।

 

RC Transfer के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार करें:

 

  • Form 28 (यदि NOC की जरूरत हो)
  • Form 29 और 30 - विक्रेता और खरीदार द्वारा सही जानकारी के साथ भरा हुआ 
  • ओरिजिनल RC 
  • आधार कार्ड, वोटर ID, या टेलीफोन बिल जैसे पहचान पत्र (विक्रेता और खरीदार दोनों के) 
  • मौजूदा मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस और PAN कार्ड की कॉपी 
  • PAN कार्ड न हो तो Form 60 या कृषि आय वाले मामलों में Form 61 
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो (खरीदार की) 
  • नए मालिक के पते का प्रमाण 

 

दिल्ली में ऑनलाइन आरसी ट्रांसफर करने की प्रक्रिया:

Step-by-Step Guide

 

  1. Parivahan वेबसाइट पर जाएं

     

    Visit the Parivahan website

     

  2. Online Services > Vehicle Related Services चुनें
     

    Select Vehicle services from the Online Services Menu

     

  3. अपना अकांउट बनाएं या लॉगिन करें
     

    Create or login to your account

     

  4. Transfer of Ownership विकल्प चुनें
  5. सभी डिटेल्स भरें और ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें 
  6. ट्रांसफर फीस ऑनलाइन भुगतान करें
     

ऑफलाइन प्रक्रिया:

 

यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं करना चाहते, तो सभी दस्तावेज़ों के साथ अपने नजदीकी RTO में जाएं और वहीं फीस जमा करके प्रक्रिया पूरी करें।

 

अन्य आरटीओ में रजिस्टर्ड गाड़ी हो तो क्या करें?

 

यदि गाड़ी पहले किसी और RTO में रजिस्टर्ड थी और अब नए मालिक के क्षेत्र के RTO में ट्रांसफर करनी है, तो:

 

  • Form 20 और Form 27 भरें 
  • साथ में ऊपर बताए गए अन्य दस्तावेज़ संलग्न करें 
  • दिल्ली में नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रोड टैक्स भी देना होगा (जो गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू पर आधारित होता है)
     

पुराने मालिक द्वारा चुकाए गए रोड टैक्स का रिफंड कैसे लें?

 

आप पुराने मालिक द्वारा दिए गए रोड टैक्स का रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए ये दस्तावेज़ RTO में जमा करने होंगे:

 

  • रोड टैक्स रिफंड के लिए एप्लीकेशन 
  • Form 16 (साइन्ड और अपडेटेड) 
  • नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी 
  • पुराना आरसी 
  • नए रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ बीमा पॉलिसी 
  • पहचान पत्र और पता प्रमाण
     

दिल्ली में आरसी ट्रांसफर की स्थिति (Status) कैसे चेक करें?

 

RC ट्रांसफर प्रक्रिया में आमतौर पर 30 दिन लगते हैं। आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर इसकी स्थिति चेक कर सकते हैं।

 

आवेदन संख्या (Application Number) से स्थिति जानने के लिए:

 

  1. Parivahan पोर्टल पर लॉगिन करें
     

    Visit the Parivahan website

     

  2. Online Services > Vehicle Related Services पर जाएं
     

    Select Vehicle services from the Online Services Menu

     

  3. राज्य और RTO चुनें
     

    Choose your state

     

  4. “Know your application status” पर क्लिक करें 

     

  5. एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें और “Submit” पर क्लिक करें
     

    Enter your application number and click on “Submit”.
     

वाहन नंबर (Vehicle Number) से स्थिति जानने के लिए:

 

  1. Parivahan वेबसाइट पर जाएं
  2. Online Services > Vehicle Related Services सेलेक्ट करें 
  3. “Know Your Vehicle Details” पेज पर जाएं 
  4. सिक्योरिटी कैप्चा भरें और “Search Vehicle” पर क्लिक करें
     

दिल्ली में आरसी ट्रांसफर फीस कितनी है?

 

वाहन के मालिकाना हक (RC) के ट्रांसफर के दौरान कुछ जरूरी शुल्क देने होते हैं। इनमें आरसी ट्रांसफर प्रक्रिया की फीस, स्मार्ट कार्ड शुल्क, पोस्टल फीस आदि शामिल होते हैं। ये फीस वाहन के प्रकार (टू-व्हीलर या फोर-व्हीलर) के अनुसार अलग-अलग होती हैं।

 

चार पहिया वाहनों (Four-Wheelers) के लिए फीस:

 

श्रेणीफीस
मालिकाना हक ट्रांसफर शुल्क₹300
स्मार्ट कार्ड शुल्क₹200
डाक (पोस्टल) शुल्क₹30
कुल फीस देय₹530

 

दो पहिया वाहनों (Two-Wheelers) के लिए फीस:

 

श्रेणीफीस
मालिकाना हक ट्रांसफर शुल्क₹150
स्मार्ट कार्ड शुल्क₹200
डाक (पोस्टल) शुल्क₹30
कुल फीस देय₹380

 

आरसी ट्रांसफर के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

 

भले ही दस्तावेज़ों की संख्या ज्यादा लगे, लेकिन पूरी प्रक्रिया सीधी होती है, खासकर जब आप कुछ बातों का ध्यान रखें:

 

  • सभी फॉर्म्स में सही जानकारी भरें – RTO अधिकारी इन्हें बारीकी से चेक करते हैं। गलत जानकारी से प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
     
  • हर दस्तावेज़ की फोटो कॉपी पर सिग्नेचर (अटेस्टेशन) करें, ताकि वे सिर्फ उसी प्रक्रिया में इस्तेमाल हो सकें। इससे आपके दस्तावेज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं होगा।
     
  • RTO विज़िट पर सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ रखें, क्योंकि वे वेरिफिकेशन के लिए मांगे जा सकते हैं।
     
  • RTO के काम के घंटे का ध्यान रखें, ताकि आपको बार-बार जाने की जरूरत न पड़े। 

 

दिल्ली में आरटीओ ऑफिस की लिस्ट (RTO Offices in Delhi)

 

नीचे दिल्ली के सभी RTO ज़ोन और उनके कार्यक्षेत्र की जानकारी दी गई है:

ज़िला कोडRTO कार्यालयक्षेत्र (Jurisdiction)
1Mall Road (North)कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, सदर बाजार, सब्ज़ी मंडी आदि
2Tilak Marg (New Delhi)संसद मार्ग, चाणक्यपुरी, मंडी हाउस आदि
3Sheikh Sarai (South)साकेत, नेहरू प्लेस, मालवीय नगर, ओखला आदि
4Janakpuri (West-I)जनकपुरी, उत्तम नगर, तिलक नगर, पश्चिम विहार आदि
5Loni Road (North East)शाहदरा, सीलमपुर, भजनपुरा, यमुना विहार आदि
6ISBT, Sarai Kale Khan (Central)दरियागंज, पहाड़गंज, करोल बाग, राजेंद्र नगर आदि
7Mayur Vihar (East-I)लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार, मयूर विहार, कल्याणपुरी आदि
8Wazirpur (North West-I)मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर, पीतमपुरा, शालीमार बाग आदि
9Dwarka Sector-10 (South West-I)द्वारका, वसंत कुंज, आरकेपुरम, मयापुरी, नारायणा आदि
10Raja Garden (West-II)पंजाबी बाग, मोती नगर, राजौरी गार्डन, कीर्ति नगर आदि
11Rohini (North West-II)रोहिणी, नरेला, बवाना, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी आदि
12Vasant Vihar (South West-II)हौज खास, ग्रीन पार्क, महिपालपुर, सरोजिनी नगर आदि
13Surajmal Vihar (East-II)गांधी नगर, विवेक विहार, आनंद विहार, गीता कॉलोनी आदि

 

CARS24 RTO सर्विसेस: आसान बनाएँ आरसी ट्रांसफर

 

आज की व्यस्त लाइफस्टाइल में RTO के चक्कर काटना एक चुनौती बन सकता है। खासकर तब, जब एक बार में काम न होकर आपको बार-बार जाना पड़े।

 

ऐसे में CARS24 की RTO सर्विस एक बेहतरीन समाधान है। एक मामूली शुल्क में, यह टीम आपके लिए पूरी आरसी ट्रांसफर प्रक्रिया को प्रोफेशनल ढंग से और समय पर पूरा करती है। आपको न लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत होगी, न ही समय की बर्बादी – CARS24 की मदद से पूरी प्रक्रिया सुगम, भरोसेमंद और परेशानी-मुक्त हो जाती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सभी को बड़ा करें
Q. दिल्ली में गाड़ी का आरसी ट्रांसफर होने में कितना समय लगता है?
Q. दिल्ली में आरसी ट्रांसफर की कुल लागत कितनी है?
Q. क्या दिल्ली में आरसी ट्रांसफर ऑनलाइन किया जा सकता है?
Q. क्या दिल्ली में आरसी ट्रांसफर के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है?
Q. क्या दिल्ली में NOC लेने के लिए RTO जाना जरूरी है?
Q. दिल्ली में गाड़ी का ट्रांसफर करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ लगते हैं?
Q. आरसी ट्रांसफर के लिए कौन-कौन से फॉर्म्स लगते हैं और इन्हें कहां से डाउनलोड करें?
Q. दिल्ली में आरसी की वैधता कितने साल होती है?
Q. क्या आरसी ट्रांसफर के लिए RTO जाना ज़रूरी है?
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