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RTO से NOC लेना है? जानिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया
- 1एक आरटीओ से दूसरे आरटीओ में गाड़ी शिफ्ट करने के लिए एनओसी चाहिए होती है
- 2कुछ विशेष परिस्थितियों में रजिस्ट्रेशन टैक्स वापस लिया जा सकता है
- 3एनओसी प्राप्त करने के लिए ₹100 की फीस के साथ फॉर्म 28 भरना ज़रूरी है
अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी गाड़ी किसी और राज्य में बेच रहे हैं और वाहन की आरसी (RC) ट्रांसफर कराना चाहते हैं, या फिर अपने मौजूदा आरटीओ से किसी दूसरे आरटीओ में स्थानांतरण कराना चाहते हैं—तो आपको अपने वर्तमान आरटीओ से एक एनओसी यानी "नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट" की आवश्यकता होगी। यह प्रक्रिया आसान है, लेकिन इसमें कुछ जरूरी स्टेप्स का पालन करना होता है। आइए जानें कि अपनी गाड़ी के लिए NOC कैसे प्राप्त करें।
किन लोगों को आरटीओ से एनओसी की जरूरत होती है?
एनओसी की सबसे आम जरूरत तब होती है जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो आपको नए पते वाले आरटीओ में वाहन को रजिस्टर कराना होगा।
इसके अलावा, अगर आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को बेचते हैं जो किसी दूसरे आरटीओ के क्षेत्राधिकार में आता है, तब भी एनओसी जरूरी है। यह नियम राज्य के अंदर (intra-state) और राज्य से बाहर (inter-state) दोनों प्रकार की बिक्री पर लागू होता है।
एनओसी उन मामलों में भी जरूरी होती है जब वाहन के मालिक का निधन हो गया हो और कानूनी वारिस किसी अन्य आरटीओ के क्षेत्र में रहता हो। इसके अलावा, जिन वाहनों की नीलामी होती है, उनके लिए भी एनओसी आवश्यक होती है।
क्या पंजीकरण टैक्स वापस मिलता है?
जब आप वाहन का पंजीकरण टैक्स भरते हैं, तो वह टैक्स 10 से 15 साल की अवधि के लिए होता है। यदि आप किसी एक आरटीओ से वाहन का डीरजिस्ट्रेशन करवाकर किसी अन्य राज्य के आरटीओ में दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आप अपने पुराने आरटीओ से टैक्स का आंशिक रिफंड (pro-rata basis) पाने के पात्र होते हैं।
हालांकि, रिफंड केवल तभी मान्य होता है जब वाहन का मालिक अपना राज्य बदल रहा हो। यदि आप गाड़ी किसी अन्य व्यक्ति को बेचते हैं, तो टैक्स रिफंड नहीं मिलता।
एनओसी के लिए आवश्यक दस्तावेज
एनओसी प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) – स्वप्रमाणित कॉपी
- इंश्योरेंस सर्टिफिकेट – स्वप्रमाणित कॉपी
- मोटर व्हीकल टैक्स भुगतान की रसीद
- इंजन और चेसिस नंबर का पेंसिल प्रिंट
- वैध पीयूसी (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट
- वाहन मालिक का हस्ताक्षर पहचान पत्र (कुछ राज्यों में अनिवार्य)
- मालिक का पहचान पत्र और पते का प्रमाण – स्वप्रमाणित कॉपी
एनओसी के लिए आवेदन कैसे करें?
आप दो तरीकों से एनओसी के लिए आवेदन कर सकते हैं—ऑफलाइन और ऑनलाइन। लेकिन आवेदन करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि वाहन पर कोई चालान या टैक्स बकाया न हो, अन्यथा एनओसी जारी नहीं की जाएगी।
तरीका 1: ऑफलाइन प्रक्रिया
Form 28 भरें।
- ऊपर दिए गए सभी दस्तावेज संलग्न करें।
- ₹100 की फीस का भुगतान कर सभी दस्तावेज आरटीओ में जमा करें।
- आमतौर पर 3 कार्यदिवस के भीतर एनओसी जारी कर दी जाती है।
तरीका 2: ऑनलाइन प्रक्रिया (परिवहन पोर्टल के माध्यम से)
Parivahan Sewa की वेबसाइट पर जाएं और "Online Services" में "Vehicle Related Services" चुनें।
ड्रॉपडाउन मेनू से अपना राज्य चुनें।
वाहन नंबर दर्ज करें, शर्तों को स्वीकार करें और "Proceed" पर क्लिक करें।
"Application for No Objection Certificate" विकल्प चुनें।
- अपने वाहन के चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज कर डिटेल वेरिफाई करें।
- फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- ₹100 (राज्य के अनुसार थोड़ा बहुत अंतर संभव) फीस का भुगतान करें।
- आवेदन पत्र और रसीद सेव कर प्रिंट निकालें।
इसके बाद आपको अपने आरटीओ में जाकर आवेदन फॉर्म और फीस की रसीद सबमिट करनी होगी। कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं जो राज्य विशेष पर निर्भर करेंगे। एक बार एनओसी जारी हो जाने पर आप उसे आरटीओ से प्राप्त कर सकते हैं या परिवहन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।
नोट: एक बार जारी की गई एनओसी 6 महीने तक वैध रहती है। यदि इसे नए आरटीओ में समय पर सबमिट नहीं किया गया, तो यह स्वतः निरस्त हो जाती है।
और अगर आप पुरानी कार खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आपको कुछ और फॉर्म की भी जानकारी होनी चाहिए। जिन्हें आपको भरकर आरटीओ में जमा करवाना होगा। जैसे फॉर्म 29 आपकी कार के मालिकाना हक को ट्रांसफर कराने के लिए काम आता है इस तरह और भी फॉर्म हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। उन्हीं फॉर्म पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारा आर्टिकल RTO फाॅर्म 28, 29, 30, और 35 - जल्दी और आसानी से पुरानी कार खरीदने का तरीका जानें पढ़ें।