

उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस(DL) स्टेटस ऑनलाइन देखें
- 1उत्तर प्रदेश: टेस्ट के 2 सप्ताह बाद ऑनलाइन लाइसेंस स्टेटस देखें
- 2MoRTH: सारथी/उत्तर प्रदेश परिवहन वेबसाइट से लाइसेंस स्टेटस जांचें
- 3परमानेंट लाइसेंस: 30 दिनों में बनता है; आवेदन नंबर से स्टेटस देखें
- उत्तर प्रदेश में अपने ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस कब देख सकते हैं?
- उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस ऑनलाइन देखने के स्टेप
- उत्तर प्रदेश में सारथी वेबसाइट के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का स्टेटस ऑनलाइन देखने का तरीका क्या है?
- उत्तर प्रदेश में राज्य परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का स्टेटस ऑनलाइन देखने का तरीका क्या है?
- उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस(DL) स्टेटस ऑनलाइन देखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
- उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के स्टेटस से जुड़ी अहम जानकारी
भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के साथ-साथ, उत्तर प्रदेश में देश में रजिस्टर्ड मोटर वाहनों की संख्या तीसरे स्थान पर है. पूरे देश के लगभग 10% वाहन यहां रजिस्टर्ड हैं, जिससे UP के RTO पर आवेदन और ट्रैकिंग प्रक्रिया को सरल बनाने की भारी जिम्मेदारी आ जाती है. साथ ही, नए ड्राइविंग लाइसेंस की बढ़ती मांग इस चुनौती को और भी बढ़ा देती है. इतनी भारी संख्या में लाइसेंस आवेदन को पूरा करने के लिए UP का परिवहन विभाग एक खास हेल्पलाइन चलाता है, ताकि उत्तर प्रदेश में आवेदन देने वालों को DL आवेदन के स्टेटस से जुड़े सवालों के जवाब मिल सकें. हालांकि, देश की अन्य जगहों की तरह ही उत्तर प्रदेश में DL स्टेटस देखने का सबसे आसान तरीका है कि इसे sarathi.parivahan पोर्टल के जरिए ऑनलाइन देखा जाए.
ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक करने के स्टेप नीचे दिए गए हैं. साथ ही, इनमें लाइसेंस की वैधता और समय-सीमा खत्म होने की अवधि जैसी जरूरी जानकारी और याद रखने लायक बातें बताई गई हैं.
उत्तर प्रदेश में अपने ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस कब देख सकते हैं?
भारत के किसी अन्य राज्य की तरह ही, आप अपना ड्राइविंग टेस्ट पूरा करने के बाद अपने ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं. वेबसाइट पर स्टेटस अपडेट होने में दो हफ्तों तक का समय लग सकता है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि ऑनलाइन DL स्टेटस सिर्फ तब देखा जा सकता है, जब आपने परमानेंट DL के लिए आवेदन किया हो. यह सेवा लर्नर लाइसेंस आवेदन के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आवेदन देने वाले को लर्नर लाइसेंस उसी दिन दे दिया जाता है जिस दिन वह लर्नर लाइसेंस टेस्ट में पास हो जाता है. लर्नर लाइसेंस टेस्ट ऑनलाइन या RTO में दिया जा सकता है. इसमें ट्रैफिक से जुड़े नियमों, साइन और प्रतीकों के बारे में सिर्फ आवेदन देने वाले के समझको टेस्ट किया जाता है.
उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस ऑनलाइन देखने के स्टेप
आप उत्तर प्रदेश में अपने ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस आसानी से ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की परिवहन वेबसाइट पर जा सकते हैं. ये दोनों ही प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार के Sarathi.Parivahan पोर्टल पर ले जाते हैं, जो DL से जुड़ी सभी चीजों के लिए वन-स्टॉप पोर्टल है. सारथी पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति नए DL के लिए आवेदन कर सकता है और इसकी आवेदन ट्रैक कर सकता है. साथ ही, यहां लाइसेंस रिन्यूअल या डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है, अपने DL की जानकारी देखी जा सकती है. इतना ही नहीं, आप यहां इंटरनैशनल ड्राइविंग परमिट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश में सारथी वेबसाइट के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का स्टेटस ऑनलाइन देखने का तरीका क्या है?
अपने DL का स्टेटस देखने के लिए आप 'परिवहन' वेबसाइट पर या राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं. दोनों वेबसाइटें आपको सारथी पोर्टल पर ले जाएगी .
स्टेप 1: MoRTH की परिवहन वेबसाइट पर जाएं: https://parivahan.gov.in/parivahan/.
स्टेप 2: नेविगेशन मेनू बार से, “Online Services” पर क्लिक करें.
स्टेप 3: ड्रॉप-डाउन से “Driving Licence Related Services” चुनें.

स्टेप 4: आपको Sarathi.Parivahan पोर्टल पर भेज दिया जाएगा. होमपेज पर राज्य के ड्रॉप-डाउन में से उत्तर प्रदेश चुनें.

स्टेप 5: अगले पेज पर, एक पॉप-अप विंडो खुल जाएगी. पॉप-अप को “Skip” और खुलने वाले पेज के मेनू बार से “Application Status” बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 6: आवेदन नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा जैसी जरूरी जानकारी डालें. इसके बाद, “Submit” पर क्लिक करें.

स्टेप 7: अगर आपने e-Mitra या e-District जैसे पोर्टल के जरिए DL के लिए आवेदन किया है, तो उस विकल्प को चुनें जो आपके लिए सही हो. वहां मांगी गई अतिरिक्त जानकारी डालें और “Submit” बटन दबाएं.
स्टेप 8: आपके ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा. अगर DL भेज दिया गया है, तो इस स्क्रीन पर डिलीवरी को ट्रैक करने की जानकारी भी उपलब्ध होगी.
उत्तर प्रदेश में राज्य परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का स्टेटस ऑनलाइन देखने का तरीका क्या है?
स्टेप 1: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं: https://uptransport.upsdc.gov.in/en-us/.
स्टेप 2: नेविगेशन मेनू बार से, “Online Services” पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन से कर्सर को “Driving Licence Related Services” पर माउस कर्सर रखें.
स्टेप 3: ड्रॉप-डाउन से, लिस्ट में सबसे नीचे की ओर “Application Status” पर क्लिक करें. आपको Sarathi.Parivahan पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा.
स्टेप 4: मेनू बार से, स्क्रीन में सबसे ऊपर दाईं ओर “Application Status” पर क्लिक करें.
स्टेप 5: स्क्रीन पर खुलने वाले पेज पर, आवेदन नंबर, जन्मतिथि जैसी जरूरी जानकारी डालें और “Submit” बटन को दबाएं.
स्टेप 6: अगर आपने e-Mitra या e-District जैसे पोर्टल के जरिए DL के लिए आवेदन किया है, तो पेज से अपने लिए लागू होने वाला विकल्प चुनें. वहां मांगी गई अतिरिक्त जानकारी डालें और “Submit” बटन को दबाएं.
स्टेप 7: स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस दिखाई देगा.
उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस(DL) स्टेटस ऑनलाइन देखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस ऑनलाइन चेक करने से पहले, इन बातों का जरूर ध्यान रखें:
ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस देखने के लिए कोई फीस नहीं लगती है और आवेदन करने वाला व्यक्ति जितनी बार चाहे, उतनी बार इसे ऑनलाइन देख सकता है.
ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस चेक करने के लिए आवेदन नंबर की जरूरत होती है.
अगर आवेदन नंबर कहीं खो गया है, तो आवेदन देने वाला व्यक्ति Sarathi.Parivahan पोर्टल पर जा सकता है और अपना आवेदन नंबर ऑनलाइन वापस पा सकता है.
सिर्फ परमानेंट DL के आवेदन स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है. यह सुविधा लर्नर लाइसेंस के स्टेटस के लिए उपलब्ध नहीं है.
ड्राइविंग टेस्ट के लगभग 2 हफ्तों बाद ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन स्टेटस पोर्टल पर उपलब्ध हो जाता है.
पहली बार आवेदन देने वालों के लिए परमानेंट DL के लिए आवेदन करने से पहले लर्नर लाइसेंस के आवेदन करना जरूरी है.
आवेदन देने वाला व्यक्ति, लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है और थ्योरी टेस्ट को ऑनलाइन पूरा कर सकता है. अगर आवेदन देने वाला टेस्ट में पास हो जाता है, तो लर्नर लाइसेंस उसी दिन जारी कर दिया जाता है.
आवेदन देने वाला व्यक्ति लर्नर लाइसेंस मिलने के 30 दिन बाद ही परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है. लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से लेकर 180 दिनों तक परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है.
जब आवेदन देने वाला व्यक्ति परमानेंट DL के लिए आवेदन कर देता है, तो उसे RTO या मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल जाना होगा और ड्राइविंग का टेस्ट देना होगा. ड्राइविंग इंस्पेक्टर टेस्ट का मूल्यांकन करता है और आवेदन देने वाले को उसकी ड्राइविंग स्किल के आधार पर पास या फेल करता है.
जब आवेदन देने वाला व्यक्ति ड्राइविंग टेस्ट दे देता है और मूल्यांकन के लिए अपने बायोमेट्रिक व दस्तावेज जमा कर देता है, तो उसके बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस ऑनलाइन देखने की जरूरत पड़ती है.
DL स्टेटस को मंजूरी मिलने के बाद एक हफ्ते से लेकर 10 दिनों के अंदर आवेदन देने वाले के घर पर DL भेज दिया जाएगा. कुल मिलाकर, ड्राइविंग टेस्ट से लेकर वेरिफिकेशन और आखिर में ड्राइविंग लाइसेंस को घर पर डिलीवरी करने तक, पूरी प्रक्रिया में लगभग 30 दिन का समय लगता है.
- अगर DL आवेदन को नामंजूर कर दिया जाता है, तो आवेदन देने वाला व्यक्ति 7 दिनों बाद फिर से टेस्ट देने के लिए आवेदन कर सकता है.
उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के स्टेटस से जुड़ी अहम जानकारी
लर्नर लाइसेंस की वैधता ज्यादा से ज्यादा 6 महीनों तक होती है. साथ ही, आवेदन देने वाले को लर्नर लाइसेंस मिलने के 30 से 180 दिनों के बीच परमानेंट DL के लिए आवेदन करना होगा.
आवेदन देने वाले को ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए खुद ही RTO या मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल जाना होगा.
ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल तक के लिए या आवेदन देने वाले की उम्र 40 साल होने तक (जो भी पहले हो) के लिए जारी किया जाता है. साथ ही, इसकी वैधता खत्म होने से पहले इसे रिन्यू कराना जरूरी है.
अगर DL खो जाता है, चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति Sarathi.Parivahan पोर्टल पर जाकर डुप्लीकेट DL के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.
DL के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए. हालांकि, भारत में DL रखने के लिए उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है. लेकिन, अगर आवेदन देने वाले की उम्र 40 साल से ज्यादा है, तो उसे डॉक्टर की ओर से दिया गया फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट कराना होगा. इसके अलावा, अगर आवेदन देने वाले की उम्र 55 साल से ज्यादा है, तो DL सिर्फ 5 साल की अवधि के लिए जारी किया जाता है. इसके बाद, पहले से तय की गई प्रक्रिया का पालन करते हुए और मेडिकल फिटनेस का लेटेस्ट सर्टिफिकेट सबमिट करके DL को रिन्यू कराना होगा.
DL को उसकी वैधता खत्म होने से एक महीने पहले रिन्यू कराया जा सकता है.
अगर DL की वैधता खत्म होने की तारीख से एक साल के अंदर ही उसे रिन्यू करा लिया जाता है, तो आवेदन देने वाले को फिर से ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है. एक साल के बाद ड्राइविंग टेस्ट को फिर से पास करना होगा. साथ ही, DL की वैधता की समय-सीमा खत्म होने के पांच साल बाद DL के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी.
- इन सभी मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस ट्रैक करने का प्रोसेस पहले जैसा ही होता है.
अगर आप किसी अन्य राज्य/शहर के ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन का स्टे्टस देखना चाहते हैं तो नीचे दी गई टेबल में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें -
शहर/राज्य | ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस चेक करने का लिंक |
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साथ ही अगर आपके परिवार में निकट भविष्य में किसी को लाइसेंस बनवाना हो तो उससे सम्बन्धित फीस आप हमारे आर्टिकल उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की आवेदन फीस में देख सकते हैं।