

महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें – आसान तरीका
- 1ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस ऑनलाइन चेक करने का आसान तरीका – बस एप्लिकेशन नंबर चाहिए
- 2RTO पोर्टल पर DL Extract और Backlog कैसे देखें? जानिए पूरी प्रक्रिया
- 3लाइसेंस स्टेटस “Pending” या “Approved” दिखा रहा है? जानिए क्या करना है आगे
ड्राइविंग लाइसेंस सड़क पर आपकी स्वतंत्रता और मोबिलिटी की चाबी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप वाहन चलाते हैं, तो यह न सिर्फ दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ाता है बल्कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, अव्यवस्था और कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाने जैसा है।
सरकार ने यह अनिवार्य किया है कि हर वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह न केवल कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करता है बल्कि सुरक्षित और ज़िम्मेदार ड्राइविंग की गारंटी भी देता है। मान्य ड्राइविंग लाइसेंस होने पर आप बिना किसी झिझक और रुकावट के कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं।
अगर आप अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं और इंतज़ार थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आप महाराष्ट्र में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस चेक करके आसानी से जान सकते हैं कि आपका आवेदन किस स्थिति में है।
महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की स्थिति ऑनलाइन कैसे चेक करें?
ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के दो तरीके हैं:
- Sarathi Parivahan पोर्टल के ज़रिए
- महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से
Sarathi Parivahan पोर्टल से डीएल स्टेटस चेक करने का तरीका
स्टेप 1: आधिकारिक परिवहन वेबसाइट पर जाएँ – https://parivahan.gov.in/parivahan/

स्टेप 2: आप Sarathi Parivahan पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ “Driving Licence Related Services” चुनें।
स्टेप 3: अपनी राज्य का चयन करें।

स्टेप 4: उपलब्ध विकल्पों में से “Application Status” पर क्लिक करें।
स्टेप 5: अब अपना एप्लिकेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें।

स्टेप 6: “Submit” पर क्लिक करें। आपका आवेदन स्टेटस आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा।
महाराष्ट्र क्षेत्रीय परिवहन पोर्टल से डीएल स्टेटस चेक करने का तरीका
स्टेप 1: महाराष्ट्र क्षेत्रीय परिवहन (RTO) की वेबसाइट पर जाएँ। मुख्य मेनू से “Citizen Service” चुनें और फिर “Learner’s Permit” पर क्लिक करें। अब “Apply Online” पर क्लिक करें।

स्टेप 2: यह आपको Sarathi Parivahan पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर देगा।
स्टेप 3: “Application Status” पर क्लिक करें।
स्टेप 4: अपना एप्लिकेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें।
स्टेप 5: “Submit” पर क्लिक करें और आपका आवेदन स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
DL Extract और DL Backlog क्या है?
DL Extract का मतलब है आपके ड्राइविंग लाइसेंस का वेरिफिकेशन प्रोसेस, जो विदेशों में इस्तेमाल के लिए जरूरी होता है। यह एक तरह का वेरिफिकेशन लेटर/No Objection Certificate (NOC) है, जिससे भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस को विदेश में उपयोग करने की अनुमति मिलती है।
नोट: अगर आप DL Extract के लिए आवेदन करना चाहते हैं या उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो Sarathi Parivahan पोर्टल पर जाकर ऊपर बताए गए स्टेप्स का पालन करें।
DL Backlog तब होता है जब आपके ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा अभी तक डिजिटाइज़ नहीं हुआ हो और उसे मैन्युअली दर्ज करना पड़े। ट्रांसपोर्ट विभाग यह डेटा एंट्री अपनी तरफ से करता है, लेकिन अगर आपका डेटा अपलोड नहीं हुआ है, तो आप अपने ज़ोनल ऑफिस या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं।
नोट: अगर आप चाहते हैं कि आपका DL Backlog डेटा डिजिटल रिकॉर्ड्स में जोड़ा जाए, तो आपको अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिस जाना होगा, जहाँ वेरिफिकेशन के बाद डेटा एंट्री होगी।
महाराष्ट्र में DL स्टेटस चेक करने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स
- ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में ड्राइविंग टेस्ट की तारीख से लगभग 30 दिन लग सकते हैं।
- RTO तीन हफ्तों के भीतर लाइसेंस जारी करता है और इसे आपके रजिस्टर्ड पते पर डाक से भेज देता है।
- RTO के नियम और प्रक्रियाएँ समय-समय पर बदलती रहती हैं, इसलिए स्टेटस नियमित रूप से चेक करना बेहतर है।
- लाइसेंस की एक्सपायरी डेट ध्यान में रखें और समय से पहले रिन्यूअल के लिए आवेदन करें।
- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सबसे पहले लर्नर लाइसेंस होना ज़रूरी है। बिना लर्नर लाइसेंस आप स्थायी DL के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
- अगर लाइसेंस खो गया है, चोरी हो गया है, फट गया है या खराब हो गया है तो आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है, जिसे लगभग हर देश में इस्तेमाल किया जा सकता है।
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी ज़रूरी बातें
- ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से अधिकतम 20 साल तक या 50 साल की उम्र तक (जो पहले आए) वैध होता है। रिन्यूअल के समय पुराना लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है और उसी दिन नया लाइसेंस जारी किया जाता है। अगर तुरंत न मिले, तो आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं।
- ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद RTO को आपके पते पर लाइसेंस भेजने में औसतन 30 दिन लगते हैं।
- अगर लाइसेंस चोरी हो जाए, खो जाए या खराब हो जाए, तो आप RTO से डुप्लीकेट लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन पूरा होने के बाद आप स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
- अगर ऑनलाइन स्टेटस में जानकारी न मिले, तो अपने नज़दीकी RTO ऑफिस से संपर्क करें।
उम्मीद करता हूं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस का स्टे्टस ऑनलाइन देखना सीख गए होंगे। और अगर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है तो आप कार या बाइक खरीदने की भी सोच रहे होंगे। पर क्या आपको पता है कार के इंजन के प्रकार के अनुसार कारों पर टैक्स की दरें भी अलग-अलग होती हैं।
और अगर आप एक सीएनजी कार खरीदते हैं तो बहुत सारा रोड टैक्स बचा सकते हैं। इसलिए अपना मनपसंद वाहन खरीदने से पहले एक बार महाराष्ट्र में अलग-अलग प्रकार के वाहनों पर लगने वाले रोड टैक्स के बारे में जानकारी ले लीजिए। और उसके लिए आपको हमारा आर्टिकल महाराष्ट्र रोड टैक्स से जुड़ी पूरी गाइड पढ़ना होगा।