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How to Pay Traffic Challan Online in Mumbai
How to Pay Traffic Challan Online in Mumbai

गलती से जारी किए गए ट्रैफिक चालान के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करें

12 Aug 2025
Key highlights
  • 1
    किसी भी राज्य से MORTH के पोर्टल पर ई-चालान के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है
  • 2
    गलत ट्रैफिक चालान के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आपके पास 60 दिन होते हैं
  • 3
    गलत चालान की शिकायत करने से सही चालान भरने से छूट नहीं मिलेगी
आउटलाइन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ई-चालान प्रणाली शुरू की है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन चालक ट्रैफिक जुर्माने का भुगतान करने से बच न पाएं। यह पोर्टल पारंपरिक चालान प्रक्रिया की तुलना में तेज़ और आसान है। आमतौर पर, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को पकड़ने के लिए सड़क पर लगे कैमरे या ट्रैफिक पुलिसकर्मी निगरानी रखते हैं और फिर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ई-चालान भेजा जाता है। हालांकि, कभी-कभी चलते वाहन की पहचान में गलती हो जाती है और गलत व्यक्ति या वाहन के नाम चालान जारी हो सकता है। ऐसे में, अगर आपको लगता है कि आपके नाम पर गलत ट्रैफिक चालान जारी हुआ है, तो हम आपको इसे ठीक कराने की प्रक्रिया समझाएंगे।

 

ई-चालान शिकायत क्या होती है?

 

कैमरों के जरिए ट्रैफिक उल्लंघन की पहचान करना और ट्रैफिक पुलिस को तेज़ और आसान तरीके से ई-चालान जारी करने की सुविधा देना, सड़क नियमों के पालन को सुनिश्चित करने में मदद करता है। हालांकि, कभी-कभी तकनीकी या मानवीय त्रुटि के कारण गलत वाहन नंबर दर्ज हो सकता है।

ई-चालान प्रणाली केवल एकतरफा निगरानी तक सीमित नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन मालिकों को गलत चालान के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का भी विकल्प देता है।

 

जैसे ई-चालान ऑनलाइन जारी किया जाता है, वैसे ही इसकी शिकायत भी ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ निश्चित प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं का पालन करना जरूरी होता है।

 

ई-चालान की शिकायत कैसे दर्ज करें? 

 

कई लोगों को यह पता नहीं होता है कि अगर उनका कोई चालान कोर्ट तक पहुंच गया है, तो वे उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कैसे कर सकते हैं. हालांकि, ई-चालान जारी होने के बाद जुर्माना भरने के लिए 60 दिनों का समय दिया जाता है. अगर आपके नाम के खिलाफ गलत ई-चालान जारी किया गया था, तो आप 60 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.  

 

चालान की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए परिवहन ई-चालान वेबसाइट पर जाएं (https://echallan.parivahan.gov.in/).

 

  • सबसे ऊपर के मेनू पैनल में 'Complaint' पर क्लिक करें.  
  • आपको ई-चालान के शिकायत वाले सिस्टम पर ले जाया जाएगा. 
  • यहां आप अपना चालान नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर के साथ ही अपनी निजी जानकारी डालनी होगी.
  • आपको एक ड्रॉप-डाउन मेनू भी दिखाई देगा, जिसमें उस तरह की गड़बड़ी के विकल्प शामिल हैं, जिसके बारे में आप शिकायत करना चाहते हैं.
  • अगर वहां मौजूद कोई भी विकल्प आपके मामले के लिए प्रासंगिक नहीं है, तो आप ड्रॉप डाउन में 'Others' विकल्प चुन सकते हैं.
  • सभी जानकारी सबमिट करने के बाद, आपको अपने रजिस्टर किए गए मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) मिलेगा. 
  • उसके बाद आपको ई-चालान शिकायत नंबर या टिकट नंबर मिलेगा. इसका इस्तेमाल आप आगे अपनी शिकायत से जुड़ी सभी बातचीत और प्रक्रियाओं में कर पाएंगे. 

     

ई-चालान दर्ज करने के लिए जरूरी जानकारी

 

अगर आपकी ई-चालान परिवहन शिकायत में जरूरी जानकारी नहीं है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा. यहां कुछ बातें बताई गई हैं, जिनका ध्यान आपको चालान की शिकायत दर्ज कराने से पहले रखना चाहिए.

 

  • चालान नंबर: चालान पर राशि, वाहन के मालिक के नाम और अन्य जानकारी के साथ यह नंबर मौजूद होता है. 
  • वजह: आपको इस बारे में विस्तार से बताना होगा कि आपको क्यों लगता है कि आपका ई-चालान गलत है. 
  • सबूत: आपको यह दिखाने के लिए सबूत देना होगा कि ई-चालान गलत क्यों है. यह फोटो, वीडियो क्लिप या गवाहों के बयानों के रूप में भी हो सकता है. शिकायत दर्ज करते समय, सबूत की जानकारी शामिल करें. अधिकारी आपके सबूत को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं.
  • ड्राइविंग लाइसेंस नंबर: यह उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जिसके नाम पर वाहन रजिस्टर किया गया है या यह वह व्यक्ति हो सकता है जिसके नाम पर चालान जारी किया गया है.

 

ई-चालान की शिकायत का स्टेटस कैसे देखें? (हर स्टेप की जानकारी)

 

अपने ट्रैफिक चालान की शिकायत का स्टेटस जानने के लिए, इन स्टेप्स का पालन करें:

 

  • परिवहन वेबसाइट के शिकायत वाले पेज पर जाएं , जहां आपने अपनी शिकायत दर्ज की थी (https://echallan.parivahan.gov.in/gsticket/).
  • 'Submit' बटन के आगे, आपको ‘Track Status’ बटन दिखाई देगा. 
  • इसके बाद आपको एक नए पेज पर ले जाया जाएगा, जहां आपको अपने ई-चालान का शिकायत नंबर और कैप्चा भरना होगा. 
  • अपनी ई-चालान शिकायत का स्टेटस देखने के लिए ‘Check Status’ पर क्लिक करें. इसके बाद, आप यह देख सकते हैं कि शिकायत स्वीकार की गई या अस्वीकार की गई है.   

     

ई-चालान शिकायत से जुड़ी अहम कानूनी बातें

 

जब आपको ई-चालान मिलता है, तो आपको इन कानूनी बातों को ध्यान में रखना चाहिए:

 

  1. आपको ई-चालान या किसी भी अन्य तरह के ट्रैफिक चालान के लिए जुर्माना, ई-चालान जारी होने के 60 दिनों के अंदर भरना होगा. कृपया ध्यान दें कि गलत चालान की शिकायत सिर्फ इस 60-दिन की अवधि के अंदर ही दर्ज की जा सकती है.
  2. अगर आपको लगता है कि ई-चालान गलत तरीके से जारी किया गया है, तो आप यूं ही जुर्माना भरने से इनकार नहीं कर सकते. इससे निपटने का सही तरीका है कि आप इसकी शिकायत दर्ज करें. एक जरूरी बात याद रहे कि जुर्माना भरने के लिए मना करने पर कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा जा सकता है और कोर्ट में पेश नहीं होने पर आपका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है.  
  3. हमारा सुझाव है कि नशे में गाड़ी चलाने और अन्य गंभीर मुद्दों से जुड़े ई-चालान के लिए किसी वकील से संपर्क करें.
  4. बार-बार होने वाले अपराधों के मामले में, हम वकील से सलाह लेने का सुझाव देते है.

     

इन जरूरी बातों का ध्यान रखें

 

  1. अगर ई-चालान गलत तरीके से जारी नहीं किया गया है तो उसका विरोध न करें। ई-चालान के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का प्रावधान उन मामलों के लिए है जहां किसी व्यक्ति पर गलत तरीके से जुर्माना लगाया गया है और यह जुर्माने से बचने का कोई साधन नहीं है।
  2. अगर सबमिशन प्लेट़फ़ॉर्म में कोई गड़बड़ी है या अगर आपके चालान का स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है, तो अपने चालान से जुड़ी शिकायत के बारे में ज्यादा जानकरी पाने के लिए पास के पुलिस स्टेशन से संपर्क करें. हम ऐसा करने का सुझाव इसलिए देते है, ताकि आप शिकायत/भुगतान के लिए मिलने वाली 60 दिन की अवधि के अंदर ही समस्या का समाधान कर पाएं.

     

ई-चालान शिकायत नंबर

 

परिवहन वेबसाइट एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है जो नागरिकों को ऑनलाइन चालान शिकायत दर्ज करने समेत कई सुविधाएं देता है. ऑनलाइन सबमिशन (इसके बारे में ऊपर विस्तार से पढ़ें) के साथ-साथ, एक mParivahan हेल्पलाइन नंबर भी है, जहां लोग पूछताछ या शिकायत के लिए कॉल कर सकते हैं.

मोबाइल नंबर: +91-120-4925505 

IVRS: 4 (ई-चालान से जुड़ी समस्याओं के लिए)

ईमेल आईडी: helpdesk-echallan@gov.in
अपने शहर/राज्य में अपना चालान देखें और ऑनलाइन भुगतान करें

 

दिल्ली में चालान का स्टेटस देखनाहरियाणा में चालान के स्टेटस को देखना
महाराष्ट्र में चालान का स्टेटस देखनाउत्तर प्रदेश में चालान का स्टेटस देखना

 

निष्कर्ष

 

ई-चालान प्रक्रिया से न सिर्फ अधिकारियों के लिए जुर्माने की प्रक्रिया आसान बनती है, बल्कि इससे नागरिक भी गलत चालान के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं. हालांकि, कुछ लोगों को कैमरे की रिकॉर्डिंग या फोटो से आपत्ति हो सकती है, लेकिन असल में इसका उद्देश्य यह पक्का करना है कि सड़क पर वाहन चलाने वाले सभी ड्राइवर ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अन्य ड्राइवरों के साथ-साथ ही पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाए रखें. 

 

इसलिए, न सिर्फ हमें गलत चालान के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए, बल्कि समय पर जुर्माना भरना चाहिए. इसके अलावा, सबसे बेहतर है कि हम ई-चालान की नौबत ही न आने दें! और वो नौबत जब नहीं आयेगी जब हमें सही चालानों की जानकारी होगी। किस गलती या दस्तावेजों की कमी से आपको कितना चालान हो सकता है इसका पता होना जरूरी है। क्योंकि आज की तारीख में एक प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट(PUCC) बनवाना भूलने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है। इसलिए आज ही हमारा आर्टिकल भारत में 2025 के लिए ट्रैफिक के उल्लंघन और जुर्मानों की सूची पढ़े।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सभी को बड़ा करें
सवाल: गलत ट्रैफिक चालान को कैंसल कैसे करते हैं?
सवाल: उत्तर प्रदेश में चालान के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करते हैं?
सवाल: मैं परिवहन वेबसाइट में अपने जुर्माने की जानकारी कैसे देख सकता हूं?
सवाल: क्या मैं हरियाणा में ट्रैफिक चालान का भुगतान ऑनलाइन कर सकता हूं?
सवाल: मैं अपनी शिकायत के लिए सबूत कैसे दे सकता हूं?
सवाल: मेरे शिकायत दर्ज कराने के बाद क्या होता है?
सवाल: अगर मेरी शिकायत अस्वीकार हो जाती है, तो क्या मैं अपील दर्ज कर सकता हूं?
सवाल: शिकायत को हल करने में कितना समय लगता है?
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